ठाकुरगंज की यमुना नदी तट पर संचालित हो रहे ईंट भट्ठे निर्देश की अवहेलना

Published at :20 Dec 2017 3:47 AM (IST)
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ठाकुरगंज की यमुना नदी तट पर संचालित हो रहे ईंट भट्ठे निर्देश की अवहेलना

ठाकुरगंज : केंद्र सरकार द्वारा एवं सुप्रीम कोर्ट की बेंच एनजीटी के आदेश से नदियों के संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं. इसमें नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराने एवं नदियों के किनारों पर ईंट भट्टों को संचालित किये जाने को सख्ती से रोकने की बात कही गयी है. लेकिन […]

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ठाकुरगंज : केंद्र सरकार द्वारा एवं सुप्रीम कोर्ट की बेंच एनजीटी के आदेश से नदियों के संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं चलायी जा रही हैं. इसमें नदियों को प्रदूषण से मुक्त कराने एवं नदियों के किनारों पर ईंट भट्टों को संचालित किये जाने को सख्ती से रोकने की बात कही गयी है. लेकिन ठाकुरगंज प्रखंड में समस्त आदेशों को ठेंगा दिखाकर जमुना नदी के किनारे ही ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं और प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है.

इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या अनदेखी जिसके चलते पिछले दिनों आई बाढ़ में कादोगांव इलाके में कहर बन कर टूटी जमुना नदी के किनारे चल रहे ईंट भट्टों के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. वहीं नदी के किनारों हो रहे ईंट निर्माण के कारण नदी के कटाव होने से नदी के प्राकृतिक स्वरूप मे अंतर आ रहा है. जबकि इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट की बेंच नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने नदियों के किनारे अतिक्रमण एवं किसी भी प्रकार के उत्खनन पर प्रशासन को रोक लगाने के सखत निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ते हुए यह ईंट भट्टा संचालक जिला मुख्यालय पर प्रशासन की नाक के नीचे धड़ल्ले से उत्खनन कर प्रशासन को अपने ऊंचे रसूख का एहसास करा रहे हैं.

किनारों पर ईंट भट्टों को संचालित किये जाने को सख्ती से रोकने की बात कही गयी है
क्या कहते हैं खनन पदाधिकारी
जिला खनन पदाधिकारी सतेन्द्र कुमार ने बताया की इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है की नदियों से कितनी दूर ईट भट्टों का लाइसेंस निर्गत किया जाता है न कोई दिशा निर्देश है.
क्या कहते है अंचलाधिकारी
इस मामले में जब ठाकुरगंज अंचलाधिकारी मो इस्माइल से जब बात कीगई तो उन्होंने कहा की यह कार्य भट्टों को लाइसेंस देने वालो को देखना है. उनका कार्य वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर जांच तक सीमित है.
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