राष्ट्रीय लोक अदालत: पक्षकारों के साथ प्री सिटिंग कर सर्वाधिक वादों का किया जायेगा निष्पादन

Published by :RAJKISHORE SINGH
Published at :06 Dec 2025 10:45 PM (IST)
विज्ञापन
राष्ट्रीय लोक अदालत: पक्षकारों के साथ प्री सिटिंग कर सर्वाधिक वादों का किया जायेगा निष्पादन

राष्ट्रीय लोक अदालत: पक्षकारों के साथ प्री सिटिंग कर सर्वाधिक वादों का किया जायेगा निष्पादन

विज्ञापन

13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी अंतिम चरण में खगड़िया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट व अनुमंडलीय सिविल कोर्ट गोगरी में किया जायेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार ने बताया गया कि 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जोर शोर से की जा रही है. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन के निर्देश पर सभी विभागों के पदाधिकारी, बैंक के शाखा प्रबंधक व न्यायिक पदाधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है. शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश का अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार बच्चन की अध्यक्षता में न्याय मंडल अंतर्गत कार्यरत सभी न्यायिक पदाधिकारी की बैठक की हुई. बैठक में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित वादों में पक्षकारों के साथ प्री सिटिंग कर अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें. चिन्हित वादों को सूचीबद्ध कर लें. ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अभिलेख आसानी से उपलब्ध हो सके. कोई भी पक्षकार लौट कर ना जाय. कहा गया कि पिछले लोक अदालत से इस बार अधिक वादों का निष्पादन करना है. इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बताया गया कि पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के साथ जिले के सभी थाना अध्यक्षों की बैठक उनकी अध्यक्षता में की गयी. सभी थाना अध्यक्ष से पक्षकारों को भेजे गए नोटिस के तमिला कराए जाने संबंधी जानकारी ली गयी. सभी को निर्देशित किया गया कि जितने भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नोटिस निर्गत किया गया है. यथाशीघ्र उनको नोटिस प्राप्त कराए तथा अपने स्तर से भी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें. ताकि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
RAJKISHORE SINGH

लेखक के बारे में

By RAJKISHORE SINGH

RAJKISHORE SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन