पूर्व सीडीपीओ से होगी दंड की राशि की कटौती

Published at :19 Jan 2016 3:57 AM (IST)
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पूर्व सीडीपीओ से होगी दंड की राशि की कटौती

समस्तीपुर में इस समय पदस्थापित हैं उक्त सीडीपीओ, डीएम ने समस्तीपुर डीएम को लिखा पत्र खगड़िया : गोगरी की पूर्व सीडीपीओ वर्तिका सुमन से दंड की राशि वसूली के लिए डीएम साकेत कुमार ने समस्तीपुर के डीएम को पत्र लिखा है. आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने गोगरी सीडीपीओ […]

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समस्तीपुर में इस समय पदस्थापित हैं उक्त सीडीपीओ, डीएम ने समस्तीपुर डीएम को लिखा पत्र

खगड़िया : गोगरी की पूर्व सीडीपीओ वर्तिका सुमन से दंड की राशि वसूली के लिए डीएम साकेत कुमार ने समस्तीपुर के डीएम को पत्र लिखा है. आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने गोगरी सीडीपीओ पर 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया था. राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने वाद संख्या 864521/12-13 में आदेश पारित गोगरी सीडीपीओ पर 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया था.

इसके बाद डीएम ने गोगरी सीडीपीओ के वेतन से जुर्माने की राशि कटौती के लिए कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया था. वर्तमान सीडीपीओ ने डीएम को पत्र लिख कर बताया था कि आयोग के आदेश के दौरान वे गोगरी में सीडीपीओ के पद पर तैनात नहीं थीं. इसके बाद डीएम ने समस्तीपुर डीएम को पत्र लिखा है. क्योंकि उस समय वर्तिका सुमन गोगरी सीडीपीओ थीं.

जो फिलहाल समस्तीपुर के मोहद्दीनगर में पदस्थापित है. आवेदक विजय कुमार ने 30 जुलाई 2012 को ही आरटीआइ के तहत मदारपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 251 की मैपिंग पंजी, आय ब्यय निरीक्षक पंजी, लाभार्थी पंजी की जानकारी मांगी थी. सूचना नहीं देने के कारण जून 2015 में राज्य सूचना आयोग ने गोगरी सीडीपीओ पर 25 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया था.

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