गैस एजेंसी पर लगा 35 हजार का जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jan 2016 2:16 AM (IST)
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60 दिनों के अंदर भुगतान करने का दिया है आदेश नवंबर लगाने के बावजूद भी विलंब से गैस की जाती है आपूर्ति शिकायत करने पर डाट फटकार कर भगा दिया जाता था खगड़िया : सेवा में त्रुटि पाये जाने पर स्थानीय जिला उपभोक्ता फोरम ने मेसर्स दीप गंगा एजेंसी गोगरी के विरुद्ध 35 हजार रुपये […]
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60 दिनों के अंदर भुगतान करने का दिया है आदेश
नवंबर लगाने के बावजूद भी विलंब से गैस की जाती है आपूर्ति
शिकायत करने पर डाट फटकार कर भगा दिया जाता था
खगड़िया : सेवा में त्रुटि पाये जाने पर स्थानीय जिला उपभोक्ता फोरम ने मेसर्स दीप गंगा एजेंसी गोगरी के विरुद्ध 35 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनायी है.मिली जानकारी के अनुसार अनावश्यक रूप से उपभोक्ताओं को परेशान करने के आरोप में गोगरी थाना के गोपाल पुर निवासी विपिन प्रसाद बिहारी की पत्नी माला कुमारी दीप गंगा एजेंसी गोगरी के उपभोक्ता है. उन्होंने शिकायत किया कि एजेंसी में विधिवत नवंबर लगाने के बावजूद भी विलंब से गैस की आपूर्ति की जाती है.
इसकी शिकायत कई बार एजेंसी के संचालक से किया गया है. इसके बावजूद भी काफी विलंब से गैस की आपूर्ति की जाती थी. और उसे डाट फटकार कर भगा दिया जाता था. साथ ही संचालक द्वारा कहा जाता था कि अपना कनेक्शन अन्यत्र ट्रांसफर करा ले. इसकी शिकायत जब वरीय पदाधिकारी के पास किया गया तो उल्टे परिवादी का गैस नंबर खारिज कर दिया.
अंत में उपभोक्ता माला कुमारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में 14 अक्तूबर 15 को शिकायत पत्र दाखिल किया. फोरम द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया . और इस शिकायत का निष्पादन 90 दिनों में कर दिया गया फोरम ने गैस एजेंसी के मालिक वीणा कुमारी को 20 हजार रुपये मुआवजा, 10 हजार रुपये मानसिक शारीरिक क्षति के लिए तथा 5 हजार रुपये मुकदमा खर्च यानी 35 हजार रुपये 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है.
उपरोक्त राशि यदि 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं करने पर विपक्षी को 9 रुपया प्रतिदिन व्याज के राशि भुगतान करना है. उक्त आदेश फोरम के अध्यक्ष विपिन बिहारी लाल ,सदस्य रीता रानी एवं रमेश चंद्रखंडेलिया ने दिया. जबकि इस वाद में परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश और विपक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता अशोक नारायण कर्ण ने अपना अपना पक्ष रखा .
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