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डीइओ को आयोग ने जारी किया नर्दिेश

डीइओ को आयोग ने जारी किया निर्देश सूचना दें नहीं, तो होगी दंडात्मक कार्रवाई खगड़िया. आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना आवेदक को नहीं देने के कारण लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई के घेरे में आ गये है. राज्य सूचना आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीइओ को निर्देश जारी किया है. […]

डीइओ को आयोग ने जारी किया निर्देश सूचना दें नहीं, तो होगी दंडात्मक कार्रवाई खगड़िया. आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना आवेदक को नहीं देने के कारण लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई के घेरे में आ गये है. राज्य सूचना आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए डीइओ को निर्देश जारी किया है. वाद संख्या 102062 में आदेश जारी कर राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने डीइओ को 30 दिनों के भीतर मांगी गयी सूचना देने का निर्देश दिया है. आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि सूचना नहीं देने की स्थिति में पीआइओ सह डीइओ के विरुद्ध आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. जानकार बताते है कि धारा 20 (1) के तहत पीआइओ पर अर्थदंड लगाया जाता है. जानकारी के मुताबिक मथुरापुर पंचायत के इसलामपुर निवासी धमेंद्र कुमार ने स्नातक कला एवं विज्ञान विषय से पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की सूची एवं उनके वेतनमान से संबंधित सूचना डीइओ से मांगी थी. इस मामले में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक भी डीइओ को मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दे चुके है.

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