मारपीट में चार लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा

Published at :18 Aug 2015 7:40 AM (IST)
विज्ञापन
मारपीट में चार लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा

खगड़िया : मारपीट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीसी वर्मा ने सोमवार को चार लोगों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. परबत्ता थाना क्षेत्र के विशौनी गांव निवासी पिंटू कुमार मिश्र ने 28 सितंबर, 2002 को परबत्ता थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी कि वे महेशखूंट से घर विशौनी […]

विज्ञापन
खगड़िया : मारपीट के एक मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीसी वर्मा ने सोमवार को चार लोगों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. परबत्ता थाना क्षेत्र के विशौनी गांव निवासी पिंटू कुमार मिश्र ने 28 सितंबर, 2002 को परबत्ता थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी कि वे महेशखूंट से घर विशौनी जा रहे थे.
इसी दौरान महेसलेट मोड़ पहुंचने पर सलारपुर निवासी नरेश यादव, कामो यादव उर्फ कामेश्वर यादव, अनिल यादव तथा रंजन यादव लाठी डंडा व हथियार से लैस हो कर घेर लिये तथा उनके चाचा गौकरण मिश्र के साथ मारपीट करने लगे. इससे चाचा गौकरण मिश्र जख्मी हो गये और उनका पैर टूट गया. न्यायालय ने उक्त चारों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर सजा सुनायी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन