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बिना किसी ठोस कारण के नहीं बंद होगा वेतन

शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेशपरबत्ता. प्रखंड के उन शिक्षकों के लिए राहत की खबर आयी है, जिनके वेतन को पदाधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के स्थगित कर दिया जाता है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्रांक 387, 17 जून […]

शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेशपरबत्ता. प्रखंड के उन शिक्षकों के लिए राहत की खबर आयी है, जिनके वेतन को पदाधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के स्थगित कर दिया जाता है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन द्वारा प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्रांक 387, 17 जून के माध्यम से कहा गया है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण के शिक्षकों के वेतनादि स्थगित करने के मामले लगातार देखे जा रहे हैं. उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय वादों के निष्पादन के क्रम में यह नियमन दिया गया है कि कार्य के बदले वेतन का भुगतान किसी भी कर्मी का नैसर्गिक अधिकार है. बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा भी प्रासंगिक आदेश में अकारण वेतनादि के स्थगित किये जाने पर आपत्ति एवं नाराजगी जतायी गयी है. इस संदर्भ में आदेश दिया गया है की किसी भी शिक्षक का वेतनादि भुगतान बिना किसी ठोस कारण के स्थगित नहीं किया जाये. इस तरह का मामला यदि विभाग के संज्ञान में आयेगा, तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की बाध्यता होगी.

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