भूमि अधिग्रहण के साथ क्षति का मुआवजा दे प्रशासन

Published at :28 Apr 2015 11:05 PM (IST)
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भूमि अधिग्रहण के साथ क्षति का मुआवजा दे प्रशासन

फोटो है 8 में कैप्सन : प्रसे वार्ता करते नेता खगडि़या. अस्पताल व गोशाला रोड में हो रहे ओवर ब्रिज निर्माण में सड़क किनारे अपने जमीन पर बसे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के तुरंत बाद मुआवजा दिया जाये. उक्त बातें सीपीएम के जिला सचिव डांगे सिंंह ने कही. उन्होंने कहा कि जिला […]

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फोटो है 8 में कैप्सन : प्रसे वार्ता करते नेता खगडि़या. अस्पताल व गोशाला रोड में हो रहे ओवर ब्रिज निर्माण में सड़क किनारे अपने जमीन पर बसे लोगों को जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के तुरंत बाद मुआवजा दिया जाये. उक्त बातें सीपीएम के जिला सचिव डांगे सिंंह ने कही. उन्होंने कहा कि जिला परिषद द्वारा पथ निर्माण विभाग को 40 फिट जमीन सड़क के लिए पूर्व में हस्तांतरित किया गया था उसी के मद्देनजर लोगों ने अपना मकान भी बनाया, लेकिन ओवर ब्रिज के निर्माण के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा 66 फिट पर सड़क के दोनों तरफ लाल निशान लगा दिया है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंकज कुमार के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल से सूचना मांगी गयी थी. जो अब आवेदक को सूचना नहीं मिली है. इस बाद में राज्य सूचना आयोग द्वारा कार्यपालक अभियंता पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया गया है. ओवर ब्रिज बनाने का विरोध नहीं किया जा रहा है. मौके पर अनिल मंडल, उदय किशोर मंडल, नवीन कुमार , प्रेम कुमार, शिव कुमार आदि मौजूद थे.

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