सड़क की चौड़ाई की मांगी थी सूचनाप्रतिनिधि, खगडि़याअस्पताल रोड के सड़क की चौड़ाई नहीं बताने के कारण राज्य सूचना आयोग ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. वार्ड संख्या 20 निवासी पंकज कुमार ने आरटीआइ के तहत पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से अस्पताल रोड की चौड़ाई व सड़क चौड़ीकरण के लिए किस तिथि को जिला भू अर्जन कार्यालय में अधिसूचना या कागजात भेजी गयी थी. इसकी सूचना मांगी थी. आवेदक ने दो वर्ष पूर्व ही यह सूचना मांगी थी. उल्लेखनीय है कि इन दिनों अस्पताल रोड में बने कई मकानों को चिह्नित किया गया है. जिसमें कुछ को तोड़ा भी जा चुका है. सड़क की जमीन में घर होने के आधार पर पूर्व से बने दर्जनों मकानों को चिह्नित किया गया है. फिर यहां सड़क का निर्माण कराया जायेगा. खास बात यह है कि लोगों के घरों को तोड़ा तो जा रहा है, लेकिन जिस विभाग का यह सड़क है उस विभाग के अधिकारी सड़क की चौड़ाई की जानकारी नहीं दे रहे है. अस्पताल रोड की चौड़ाई 40 फिट है. इस सड़क की जमीन जिला परिषद खगडि़या ने पीडब्लूडी को हस्थानांतरित किया था. आवेदक को मांगी गयी सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण ही सूचना आयोग के द्वारा अर्थदंड लगाया गया है. साथ दी 30 दिनों में सूचना उपलब्ध कराने की भी निर्देश दिया गया .
सूचना नहीं देने पर लगा पर अर्थदंड
सड़क की चौड़ाई की मांगी थी सूचनाप्रतिनिधि, खगडि़याअस्पताल रोड के सड़क की चौड़ाई नहीं बताने के कारण राज्य सूचना आयोग ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. वार्ड संख्या 20 निवासी पंकज कुमार ने आरटीआइ के तहत पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से अस्पताल रोड की चौड़ाई […]
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