कार्यपालक अभियंता को लगा 25 हजार रुपये का अर्थदंड

खगड़िया: पथ प्रमंडल खगड़िया के कार्यपालक अभियंता पर अर्थदंड लगाया गया है. राज्य सूचना आयुक्त बीके शर्मा ने आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत कार्यपालक अभियंता पर सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. आयुक्त ने ढ़ाई सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपये कार्यपालक अभियंता […]
सुनवाई के दौरान आवेदक पंकज कुमार जहां उपस्थित थे. वहीं लोक सूचना पदाधिकारी अनुपस्थित थे. आदेश जारी करने के पूर्व सूचना आयुक्त ने समीक्षा की. इसमें यह बातें सामने आयी कि आवेदक ने 30 अक्तूबर 2012 को ही आरटीआइ के तहत सूचना मांगी थी. इसकी पूर्ण सूचना आवेदक को नहीं मिली है. राज्य सूचना आयुक्त श्री वर्मा ने इस वाद में जारी आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि सूचना काफी दिन पूर्व मांगी गयी थी. लेकिन अब तक सूचना नहीं दी गयी है. सूचना नहीं देने के कारण ही उन्होंने लोक सूचना पदाधिकारी सह कार्यपालक अभियंता पर अर्थदंड लगाया है.
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