खगडि़या. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर जाति, आवासीय व क्रिमीलेयर रहित होने पर प्रमाण पत्र में पत्र धारक के माता व पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने का आदेश दिया है. सरकार के अपर सचिव राजेंद्र राम के पत्रांक 2268 दिनांक 10 फरवरी 15 के अनुसार महिला विशेष की परित्यकता होने की स्थिति के कारण अन्यत्र विवाह कर लेने की स्थिति में पहले पति से उत्पन्न संतान को पिता का नाम दिये जाने में कठिनाई होती है. सरकार द्वारा जारी इस आदेश जिला स्थापना उप समाहर्ता के ज्ञापांक 119 दिनांक 25 फरवरी 15 के द्वारा सभी संबंधित विभागों को जारी कर दिया गया है.
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प्रमाण पत्र पर माता का नाम अनिवार्य
खगडि़या. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर जाति, आवासीय व क्रिमीलेयर रहित होने पर प्रमाण पत्र में पत्र धारक के माता व पिता दोनों का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करने का आदेश दिया है. सरकार के अपर सचिव राजेंद्र राम के पत्रांक 2268 दिनांक 10 फरवरी 15 के अनुसार महिला […]
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