बैंक प्रबंधक व बिचौलिया पर प्राथमिकी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Jan 2015 10:03 PM

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-कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया -मामला फर्जी तरीके से 13 लाख का ऋण लिया-वृद्धा की जमीन पर किसी ओर ने उठाया लोन प्रतिनिधि, चौथमयूनियन बैंक के प्रबंधक तथा बिचौलिये पर ऋण देने के नाम पर ठगी कर लिये जाने का मामला स्थानीय थाने में दर्ज किया गया है. यह प्राथमिकी मुख्य न्यायिक […]

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-कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया -मामला फर्जी तरीके से 13 लाख का ऋण लिया-वृद्धा की जमीन पर किसी ओर ने उठाया लोन प्रतिनिधि, चौथमयूनियन बैंक के प्रबंधक तथा बिचौलिये पर ऋण देने के नाम पर ठगी कर लिये जाने का मामला स्थानीय थाने में दर्ज किया गया है. यह प्राथमिकी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खगडि़या में दायर परिवाद संख्या 33 सी 2015 के अनुपालन दर्ज किया गया है. सोमवार को चौथम थाना में दर्ज कांड संख्या 8/15 की दिन भर लोगों के बीच चर्चा होती रही. प्राथमिकी में सोनवर्षा घाट की विंदा देवी (60) को ऋण दिलाने के नाम पर लालपुर सोनवर्षा के कन्हैया यादव के पुत्र भूषण यादव ने बैंक प्रबंधक के मिली भगत से महिला की जमीन पर अपने नाम से 13 लाख का ऋण उठा लिये जाने का आरोप लगा है. भूषण ने ठगी कर उक्त राशि का ऋण खाता संख्या 380701010213016 पर धर्म राज ट्रेडर्स (ट्रैक्टर एजेंसी ) के नाम से उठा लिया. आरोपी व बैंक बिचौलिया ने वादनी महिला को भ्रमण दिलाने की झांसा देकर बैंक के आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करा लिया था. उस पैसे से भूषण यादव ने करुआ मोड़ स्थित कुछ ही दिन तक ट्रैक्टर एजेंसी भी खोला था. जब घटना की जानकारी वादिनी महिला को मिली तो बैंक पहंुच कर प्रबंधक विजय पाल से न्याय की गुहार लगायी. लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी. थक हार कर पीडि़ता न्यायालय की शरण में गयी. मामले में थाना अध्यक्ष शशी कुमार ने बताया कि उक्त अभियुक्त के खिलाफ धारा 467,468,469,406,420,120 वीं के तहत दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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