कुरसेला. प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवीपुर में छात्रों के बीच लड़ाई के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एक छात्र फैज अहमद को विद्यालय नहीं आने का तुगलगी फरमान सुना दिया है. मामले में छात्र के पिता लालू अंसारी ने बीईओ के नाम आवेदन में छात्र के भविष्य को देखते हुए उचित कार्रवाई करने का मांग की है. बीईओ के नाम आवेदन में छात्र के पिता ने बताया है कि लालू अंसारी पिता स्व हसन अंसारी, कुरसेला, देवीपुर गांव निवासी है. उनका पुत्र फैज अहमद उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाई के लिए गया था. कक्षा में पढ़ाई के दरम्यान दो छात्रों के बीच लड़ाई होने लगी. लड़ाई के बीच उनका पुत्र बचाने गया. बचाव करने में उसके पुत्र को एक छात्रा ने दांत काट लिया. इस बात की शिकायत उसके पुत्र ने प्रधानाध्यापक से की. उनके पुत्र के शिकायत को विद्यालय प्रधानाध्यापक ने अनसुना कर दिया. पुत्र ने घर आकर इस बात की शिकायत अपनी मां से की. जब लड़के की मां और छात्र इस शिकायत को लेकर विद्यालय पहुंचे तो स्कूल का गेट बंद कर लिया गया. आवाज लगाने के बाद प्रधानाध्यापक बाहर नहीं निकले और ना ही गेट खोला गया. थोड़ी देर के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने गेट पर आकर उनके पुत्र से कहा कि आज के बाद तुम विद्यालय पढ़ने नहीं आओगे. इस संर्दभ में जानकारी के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो सका.
कहते हैं प्रभारी बीईओ
प्रभारी बीईओ सह डीपीआरओ शांतनु ठाकुर ने मामले पर बात करने पर कहा कि मामला काफी गंभीर है, इसकी जांच की जायेगी. दोषी पाये जाने पर प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

