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34 को मिला अंतरजातीय विवाह का लाभ

34 को मिला अंतरजातीय विवाह का लाभ

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कटिहार केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं से सामाजिक क्षेत्रों में बदलाव दिख रहा है. खासकर राज्य सरकार की ओर से संचालित अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना से परंपरागत सामाजिक ताना-बाना को झटका लग रहा है. इस योजना के क्रियान्वयन से जातीय दीवार भी अब ध्वस्त होने लगी है. खासकर युवा वर्ग में अंतरजातीय विवाह के प्रति क्रेज बढ़ने लगी है. जिले में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दिये जाने वाले अुनदान के कारण लोगों का अंतर्जातीय विवाह के प्रति रूझान बढ़ा है. जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार साल दर साल दिये गय अुनदान का आंकड़ा बढ़ रहा है. जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य में विवाह को लेकर जाति की दीवार टूट रही है. दरअसल, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ रही है. इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने पर राज्य सरकार की तरफ से एक लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है. शनिवार को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से अंतरजातीय विवाह करने वाले 11 दंपतियों को अनुदान राशि दी गयी है. साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि अभी भी करीब दर्जन भर से अधिक आवेदन प्रक्रियाधीन है. स्थानीय अधिकारियों की मानें तो लोगों में अंतरजातीय विवाह के प्रति रुझान बढ़ रहा है. चालू वित्तीय वर्ष में 34 दंपति लाभान्वित सहायक निदेशक अमरेश कुमार ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत शनिवार को कुल 11 लाभुकों को प्रति जोड़े को एक-एक लाख रुपये का सावधि जमा प्रमाण-पत्र दिया गया. इस तरह इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अबतक कुल 34 लाभुकों को 34 लाख रुपये का सावधि जमा प्रमाण-पत्र देकर लाभुक को लाभ से लाभान्वित किया गया है. उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा निदेशालय बिहार, पटना द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है. इस योजना का मूल उद्देश्य समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छूआछूत की भावना को समाप्त करते हुए अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहन के रूप में आर्थिक सहायता सरलता से प्रदान करना है. आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को अंतर्जातीय विवाह करने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि स्वरूप अनुदान राशि देय है. राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिए राशि एक लाख रूपये अनुदान के रूप में दी जाती है. जानकारी के मुताबिक 18 या उससे अधिक आयु को स्त्री एवं 21 या उससे अधिक आयु के पुरुष होनी चाहिए. जबकि विवाह करने के दो साल के अंदर आवेदन मान्य होगा. वर एवं वधु का विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र व दोनों का पहचान पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वधु का जन्म प्रमाण-पत्र,, वर एवं वधु का निवास प्रमाण-पत्र, वधु का बैंक पासबुक आवश्यक है. इन सभी दस्तावेज के साथ आवेदन को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, कटिहार में जमा कराना होता है.

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