विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करें: आयुक्त

Updated at : 06 Aug 2025 7:09 PM (IST)
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विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करें: आयुक्त

विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशो का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करें: आयुक्त

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– वीसी कर माध्यम से विधानसभा चुनाव की तैयारी व एसआईआर की समीक्षा कटिहार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त ने बुधवार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 तथा आगामी विधान सभा निर्वाचन की तैयारी के संदर्भ में प्रमंडलीय पूर्णिया एवं कोसी के अंतर्गत जिले के जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षात्मक बैठक की. इस बैठक में एनआईसी सभागार से जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने भी भाग लिया. समीक्षा बैठक में आयुक्त ने बताया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 की तैयारी के संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त निर्देशो पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पायी है तथा इस संबंध में जिलों से अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है. विशेष कर मतदान केन्द्रों में एएमएफ, सीएपीएफ की आवासन के लिए सारी व्यवस्था, सीसीए व बीएनएसएस के तहत कार्रवाई, मतदान केन्द्रों में एएमएफ व सीएपीएफ आवासन स्थल में सभी आवश्यक व्यवस्था के आंकड़ों का सत्यापन कराना, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था के कार्यरत रहने का भी सत्यापन कराना, आर्म्स एक्ट के कांडों में यथाशीघ्र चार्ज शीट दाखिल करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. उन्होंने संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सीसीए के तहत पुलिस अधीक्षक से प्रेषित प्रस्ताव पर आदेश पारित होने में प्रतिक्रियात्मक विलंब हो रहा है. इस संबंध में नोटिस का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष चौकीदार के माध्यम से अधिकतम 10 दिनों के अंदर कराते हुए उभय पक्ष को सुनकर सकारण आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे. कई मामलों में प्रस्ताव में त्रुटियों को संदर्भित करते हुए अस्वीकृति का आदेश पारित किया जा रहा है. इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है. इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए आगामी विधान सभा निर्वाचन-2025 की तैयारी के लिए सभी बिन्दुओं पर गंभीरतापूर्वक समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे..साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत चल रहे दावा-आपत्ति का भी विस्तृत रूप से समीक्षा किया गया एवं अवश्यक दिशा निर्देश दिया गया.

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