मतदान से पांच दिन पूर्व यानी छह नवंबर तक पर्ची वितरण का निर्देश
कटिहार. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कटिहार जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इसको लेकर कई स्तरों पर तैयारी की जा रही है. शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने को लेकर भी स्वीप कोषांग व विभिन्न संगठनों की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि वह मुद्रित फोटो मतदाता पर्ची को का वितरण सुनिश्चित करें. डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन विभाग पटना के निर्देश के आलोक में विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, निर्वाचक सूची का क्रमांक, मतदान की तिथि आदि की जानकारी के लिए फोटो मतदाता पर्ची का मुद्रण कराया गया है. मतदान केंद्रवार मुद्रित फोटो मतदाता पर्ची का वितरण संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ के माध्यम से कराया जाना है. मतदाता फोटो पर्ची वितरण के संबंध में निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका 2023 की कंडिका 10.1.9 के आलोक में मुद्रित मतदाता पर्ची बीएलओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से मतदान से पांच दिन पूर्व तक घर-घर जाकर पंजीकृत मतदाताओं को वितरित किया जाना है.डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि फोटो मतदाता पर्ची का वितरण बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर किया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में किसी स्थान पर केंद्रित होकर वितरण नहीं करना है. फोटो मतदाता पर्ची परिवार के किसी सदस्य को ही दी जायेगी. किसी भी परिस्थिति में परिवार के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को मतदाता पर्ची प्राप्त नहीं कराया जायेगा. फोटो मतदाता पर्ची पर बीएलओ द्वारा स्पष्ट हस्ताक्षर किया जायेगा. बीएलओ अपना हस्ताक्षर पर्ची के वितरण के समय करेंगे. पूर्व से पर्ची पर हस्ताक्षर करके नहीं रखेंगे अर्थात किसी घर पर जाने के पश्चात मतदाता की पहचान करेंगे और उस घर से संबंधित सभी मतदाताओं की पर्ची निकालकर उस पर हस्ताक्षर करने के उपरांत वितरण करेंगे.
फोटो मतदाता पर्ची पर होगा बीएलओ का हस्ताक्षर
आदेश के अनुसार फोटो मतदाता पर्ची पर बीएलओ के मूल हस्ताक्षर होना अनिवार्य है. बीएलओ मतदाता पर्ची पर ब्लू इंक के बॉल पेन से हस्ताक्षर करेंगे. किसी भी परिस्थिति में काले या अन्य रंग की स्याही अथवा जेल पेन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. बीएलओ की ओर से फोटो मतदाता पर्ची वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर संबंधित मतदाता से मतदाता पर्ची वितरण पंजी में लिया जायेगा. यदि मतदाता अनपढ़ हो तो उनके बांए हाथ के अंगूठे का निशान पंजी में लिया जायेगा एवं उसे घेरकर बीएलओ की ओर से उसे सत्यापित किया जायेगा. भारत निर्वाचन के उपरोक्त वर्णित पत्र में दिये गए निर्देश के आलोक में राजनैतिक दलों के बीएलए या अभ्यर्थी के एजेंट वितरण कार्य के दौरान बीएलओ के साथ जा सकते हैं. ऐसी स्थिति में वितरण कार्य के साक्ष्य के रूप में पंजी पर उनके हस्ताक्षर लिया जाना आवश्यक होगा. पर फोटो मतदाता पर्ची का वितरण स्वयं बीएलओ द्वारा ही किया जायेगा. वे वितरण में किसी गैर सरकारी व्यक्ति का सहयोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे. वितरण कार्य में उपयुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य को साथ लेने या उपर्युक्त व्यक्तियों या किसी अन्य के माध्यम से फोटो मतदाता पर्ची का वितरण करने पर निर्देश के उल्लंघन के आरोप में संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. फोटो मतदाता पर्ची निर्वाचकों के बीच वितरण का कार्य मतदान की तिथि के पांच दिन पूर्व अर्थात दिनांक छह नवंबर 2025 के पूर्व तक पूर्ण कर लिया जाना है.अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत मतदाता की सूची होगी तैयार
डीएम की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया कि फोटो मतदाता पर्ची वितरण के क्रम में बीएलओ द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की पहचान की जायेगी एवं उनकी अलग-अलग सूची तैयार की जायेगी. विहित प्रपत्र में एएसडी की सूची तैयार की जायेगी. यह सूची प्रतिदिन अद्यतन की जायेगी एवं फोटो मतदाता पर्ची वितरण के अंतिम दिन अंतिम रूप दिया जायेगा. बीएलओ की ओर से फोटो मतदाता पर्ची वितरण प्रतिवेदन अपराह्न पांच बजे तक विहित प्रपत्र चार में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (एईआरओ) को समर्पित किया जायेगा. बीएलओ अंतिम रूप से मतदाता पर्ची वितरण करने के उपरांत निर्धारित विहित प्रपत्र पांच में अंतिम प्रतिवेदन संबंधित एईआरओ को समर्पित करेंगे. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होगा कि अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ से विहित प्रपत्र चार में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समेकित प्रतिवेदन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे.हर दिन भेजनी होगी वितरण संबंधी रिपोर्ट
आदेश में यह भी कहा गया कि विधानसभा वार उपरोक्त दैनिक प्रतिवेदन संबंधित अवर निर्वाचन पदाधिकारी तैयार करायेंगे तथा प्रत्येक दिन अपराह्न पांच बजे तक समेकित प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार को उपलब्ध करायेंगे, ताकि दैनिक प्रतिवेदन को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर उपलब्ध डीईओ पोर्टल-ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर ससमय प्रविष्टि करायी जा सके. सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया कि छह नवंबर से पूर्व तक शत-प्रतिशत फोटो मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित करायेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

