भड़काऊ व आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी कार्रवाई- जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कटिहार स्थानीय विकास भवन के सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के संयुक्त अध्यक्षता में रामनवमी, चैती छठ एवं चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर सामान्य विधि-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक की शुरुआत शांति समिति के सदस्यों से एक-एक कर उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर महत्वपूर्ण सुझाव एवं फीडबैक प्राप्त किया गया. समिति के सदस्यों से आवश्यक सुझाव प्राप्त करते हुए इन त्यौहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु महत्वपूर्ण निर्णयों पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया गया. डीएम ने सभी से प्राप्त सुझाव एवं उनसे मिले महत्वपूर्ण फीड बैक के लिये सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को आश्वश्त किया कि प्राप्त सुझावों पर जिला प्रशासन द्वारा समुचित कदम उठाये जाएंगे. सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहाद्रपूर्ण वातावरण में आगामी रामनवमी, चैती छठ एवं चैती दुर्गा पूजा जिला प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. जिला प्रशासन द्वारा विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर एहतिहातन सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे है. सूचनातंत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है. साथ ही अनुमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी, जो पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखेगी. किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर तेज-तर्रार अधिकारियों के अलावा क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने कहा कि शांति समिति की बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी क्षेत्रों के सभी वर्गों के गणमान्य व्यक्तियों से उनके क्षेत्र विशेष की गतिविधियों की जानकारी एवं उनका महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना है. उन्होंने सोशल मीडिया में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए उपस्थित लोगों से कहा कि जिला साइबर सेल एवं सोशल मीडिया टीम पूरी तत्परता से सोशल मीडिया के सभी पोस्ट पर नजर बनाये हुए है. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्तियों के द्वारा किसी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाकर विधि-व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया जाता है तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हित् कर उनके विरुद्ध तुरंत कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. जुलूस के लिए लाइसेंस अनिवार्य: एसपी बैठक में पुलिस अधीक्षक ने बताया गया कि किसी भी तरह के जूलूस के आयोजन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. लाइसेंस में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही आयोजन की अनुमति दी जायेगी. प्रत्येक आयोजन के लाइसेंस के लिए 10-15 लोगों को पहचान पत्र जमा करना होगा. जिसका सत्यापन भी कराया जायेगा. जूलूस व शोभायात्रा गृह विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप लाइसेंस में दर्ज शर्तों के अनुपालन के आधार पर ही निकाली जायेगी. साथ ही सभी शांति समिति के सदस्यओं को अवगत कराया गया कि सर्वोच न्यायालय के न्यायादेश एवं राज्य सरकर के संदर्भित निर्देश के अनुरूप राज्य के किसी भी क्षेत्र में पर्व-त्योहार के अवसर पर डीजे का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. इसका उल्लंघन करने पर उक्त न्यायादेश तथा राज्य सरकर के निर्देश के आलोक में विधि-सम्मत कार्रवाई करने की बाध्यता होगी. साथ ही लाउडस्पीकर का प्रयोग अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत लाइसेंस के उपरांत की जाय एवं इस संबंध में आयोजकों से अनुरोध है कि लाउडस्पीकर के प्रयोग का अनुमति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर कर विहित शर्तों के तहत डेसीबल लिमिट, समय सीमा संबंधित शर्तों के साथ उपयोग करेंगे एवं जुलूस के लिए थाना से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर अनुज्ञप्ति में निहित रूट चार्ट एवं अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
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