जी राम जी अधिनियम 2025 से संबंधित विशेष ग्राम सभा का आयोजन

Updated:
विज्ञापन
जी राम जी अधिनियम 2025 से संबंधित विशेष ग्राम सभा का आयोजन

जी राम जी अधिनियम 2025 से संबंधित विशेष ग्राम सभा का आयोजन

विज्ञापन

हसनगंज जगरनाथपुर, कालसर, बलुआ, रामपुर व ढेरुआ पंचायतों में विकसित भारत रोजगार व आजीविका के लिए गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम 2025 से संबंधित जागरुकता को लेकर शुक्रवार को ग्राम सभा हुई. जगरनाथपुर पंचायत में मुखिया रीना देवी, कालसर पंचायत में मुखिया सागर यादव, बलुआ पंचायत में मुखिया कंदलाल मुर्मू, रामपुर पंचायत में मुखिया रानी देवी व ढेरुआ पंचायत में मुखिया रुस्तम अली की अध्यक्षता में जागरूकता को लेकर ग्राम सभा में ग्रामीणों को विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी दी. कहा, भारत रोजगार व आजीविका के लिए गारंटी मिशन अधिनियम के तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है. अब यदि मजदूरी भुगतान में विलंब होगा तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जायेगा. कार्य योजना का निर्धारण अब ग्राम सभा में ही होगा. ग्राम पंचायत अपनी विकसित योजना तैयार करेगी. ग्रामीणों का सहयोग अनिवार्य होगा. अधिनियम के तहत सरकार ने मनरेगा के तहत कई नए नियम बनाये हैं.नए नियमों के तहत मजदूरों को कई अन्य सुविधाएं भी मिलेगी. साथ ही ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने नए नियमों व योजनाओं की जानकारी को समझा और अपने सुझाव भी दिया. इस अवसर पर ग्रामीण आदि मौजूद रहे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
राजकिशोर

लेखक के बारे में

By राजकिशोर

राजकिशोर प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की. अभी प्रभात खबर के कटिहार कार्यालय में काम कर रहे हैं. शिक्षा, अनुसंधान, कला-संस्कृति व सिनेमा में रुचि रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन