एसडीओ ने करायी जमीन की पैमाइश फोटो 8 कैप्सन-जांच करते एसडीओ बलिया बेलोन. कदवा प्रखण्ड के सिकोरना पंचायत के रैयती भूमि पर एमजीएसवाइ से सड़क बनाये जाने पर भूमि स्वामी द्वारा इसके मुवावजे की मांग के लिए पटना उच्च न्यायालय केस नं. 1079/2014 दर्ज किये जाने के बाद भूमि स्वामी को इसका मूल्य या अन्य जगह बदले में जमीन देने का आदेश दिया है. इसके बाद जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी फिरोज अख्तर द्वारा अंचल पदाधिकारी, अंचल अमीन को लेकर उक्त सड़क की नापी गुरुवार को की. भूमि मालिक मो मुसलीम, जलालुद्दीन, जुल्लुर रहमान, हर्सीबुर रहमान आदि ने बताया कि पंचायत के सिकोरना के डुमरिया कलयाणी सड़क के बीच करीब 400 फिट जमीन रैयती है. बीना पूछे सड़क बना दिये जाने से वर्ष 2011 में जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाये जाने पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई. उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद न्याय की आस जगी है. वहीं एसडीओ फिरोज अख्तर ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सड़क की नापी कर रैयती भूमि को अलग किया जा रहा है. बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार भूमि मालिक को मुआवजा या बदले में जमीन देने की प्रक्रिया के लिए लिखा जायेगा. लोगों का रास्ता बंद न हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
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एसडीओ ने करायी जमीन की पैमाइश
एसडीओ ने करायी जमीन की पैमाइश फोटो 8 कैप्सन-जांच करते एसडीओ बलिया बेलोन. कदवा प्रखण्ड के सिकोरना पंचायत के रैयती भूमि पर एमजीएसवाइ से सड़क बनाये जाने पर भूमि स्वामी द्वारा इसके मुवावजे की मांग के लिए पटना उच्च न्यायालय केस नं. 1079/2014 दर्ज किये जाने के बाद भूमि स्वामी को इसका मूल्य या अन्य […]
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