पंचायत चुनाव. अधिसूचना जारी होने के बाद उद्घाटन-शिलान्यास पर रोक
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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आदर्श आचार संहिता लागू अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है. अब किसी भी तरह के उद्घाटन, शिलान्यास नहीं हो सकेंगे और न ही पंचायत के स्तर पर नयी योजनाओं की स्वीकृति या अनुमोदन होगा. आठ चरणों में होगा मतदान. कटिहार : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती […]
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आदर्श आचार संहिता लागू
अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है. अब किसी भी तरह के उद्घाटन, शिलान्यास नहीं हो सकेंगे और न ही पंचायत के स्तर पर नयी योजनाओं की स्वीकृति या अनुमोदन होगा. आठ चरणों में होगा मतदान.
कटिहार : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने राज्यपाल के अनुमति के बाद अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है.
अब किसी भी तरह के उद्घाटन, शिलान्यास नहीं हो सकेंगे और न ही पंचायत के स्तर पर नयी योजनाओं की स्वीकृति या अनुमोदन होगा. हालांकि पहले से स्वीकृत केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर रोक नहीं है. लेकिन उसका शिलान्यास, उद्घाटन नहीं होगा. अधिसूचना के अनुसार कटिहार जिले के 16 प्रखंडों में आठ चरणों में चुनाव कराये जायेंगे. अधिसूचना के अनुसार पहला से लेकर आठवां चरण में ही कटिहार जिले में चुनाव संपन्न हो जायेगा. पहला चरण के लिए नामांकन 2 मार्च से शुरू होगी. जबकि मतदान 24 अप्रैल को कराया जायेगा. इसी तरह आठवां चरण के लिए 30 अप्रैल से नामांकन होगी व 22 मई को मतदान कराया जायेगा.
हटाने होंगे पोस्टर-बैनर व होर्डिंग
आदर्श आचार संहिता लगने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लगे विभिन्न संभावित उम्मीदवारों व राजनेताओं के बैनर-पोस्टर व होर्डिंग अब हटाना होगा. उल्लेखनीय है कि नववर्ष सहित विभिन्न पर्व, त्योहारों व गणतंत्र दिवस आदि को लेकर बधाई, शुभकामना से जुड़े बैनर-पोस्टर से ग्रामीण इलाका पटा हुआ है. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ऐसे बैनर-पोस्टर व होर्डिंग को हटाने का निर्देश दिया गया है.
संभावित अभ्यर्थियों ने तेज किया दौरा
चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद से गांव के चौक चौराहा व गली-मुहल्ले में चुनावी चर्चा जोर पकड़ने लगी है. मुख्य रूप से संभावित उम्मीदवारों ने क्षेत्र में दौरा तेज कर दिया है. आसन्न पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य व पंच आदि कुल 6 पद के लिए मतदाता वोट डालेंगे.
कहते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी
जिला पंचायती राज पदाधिकारी फैयाज अख्तर ने इस संदर्भ में बताया कि राज्यपाल के अनुमति के बाद पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने ज्ञापांक 1406, दिनों 25.02.2016 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है.
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