उम्मीदवारों की गतिविधियों पर रहेगी आयोग की नजर

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कटिहार : जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्देश जारी किया है. इस बीच आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता भी जारी किया है. आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता उम्मीदवारों, सरकारी विभागों […]

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कटिहार : जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्देश जारी किया है. इस बीच आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता भी जारी किया है. आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता उम्मीदवारों,

सरकारी विभागों व कर्मियों तथा पंचायत के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए है. पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होते ही आदर्श चुनाव संहिता प्रभावी हो जायेगा. आयोग ने 27 पेज में आदर्श आचार संहिता के तहत विषय चिन्हित किये हैं. चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद उसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाना है. आदर्श आचार संहिता के तहत अभ्यर्थी, समर्थकों व सरकारी विभाग के कर्मचारी को दिशा निर्देश भी दिया गया है.

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी को आदर्श आचार संहिता की प्रति भी भेज दिया है. आयोग ने अधिसूचना जारी होने के बाद उसके अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. आयोग द्वारा जारी चुनाव आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहली किस्त के रूप में यहां प्रस्तुत की जा रही है.
पोस्टर-पंपलेट पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम जरूरी : आयोग ने आदर्श आचार संहिता का पैमाना निर्धारित करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा निकाले जाने वाले पोस्टर, इश्हातर, पंपलेट या परिपत्र में मुद्रक व प्रकाश का नाम अंकित होना अनिवार्य है. साथ ही किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य उसके व्यक्तिगत आचरण व चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना प्रतिबंधित होगा. जो मिथ्या पर आधारित व बेबुनियाद है.
किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी फैलाना व विघ्न डालना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना, मतदान के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार के चुनाव प्रचार करना या वोट मांगना, मतदाताओं को बूथ तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना आिद आयोग ने अपराध की श्रेणी में रखा है.
राजनीतिक दल का सहारा लेने पर रोक : आदर्श चुनाव आचार संहिता निर्धारित करते समय आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान पंचायत दलगत आधार पर नहीं हो रहा है. इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडों की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं की जायेगी. साथ ही अभ्यर्थी या उसके समर्थक सरकारी-अर्ध सरकारी भवन तथा उसके दीवारों, चाहरदिवारी पर पोस्टर, नारा, बैनर झंडा या किसी तरह की सूचना नहीं लिखा जायेगा या चिपकाया जायेगा.
कहते हैं डीपीआरओ
जिला पंचायती राज पदाधिकारी फैयाज अख्तर ने इस संदर्भ में बताया कि आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी. जिले में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा.
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