20 को दिव्यांगजनों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन

Updated at : 18 Dec 2019 5:25 AM (IST)
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20 को दिव्यांगजनों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन

कटिहार : दिव्यांग समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है. जागरूकता के अभाव में दिव्यांगजन उसका लाभ नहीं ले पाती है. यही वजह है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूक करते हुए उसे लाभान्वित करने की कोशिश शुरू की गयी है. चार दिवसीय […]

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कटिहार : दिव्यांग समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है. जागरूकता के अभाव में दिव्यांगजन उसका लाभ नहीं ले पाती है. यही वजह है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूक करते हुए उसे लाभान्वित करने की कोशिश शुरू की गयी है.

चार दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे राज्य आयुक्त, निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने विभिन्न प्रखंडों का दौरा करने के बाद सोमवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब कुल 21 श्रेणी के दिव्यांग है. सभी श्रेणी के दिव्यांगों को कानून एवं योजना के मुताबिक लाभ दिया जाना है.
उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार में दिव्यांग जनों के लिए चलंत अदालत लगाया जा रहा है. अब तक 33 जिले में चलंत अदालत लगाया जा चुका है. आगामी 20 दिसंबर को कटिहार में चलंत अदालत लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के तहत दिव्यांग जनों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गयी है.
अधिनियम व नियमावली के तहत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. योजनाओं का लाभ दिव्यांग जनों तक पहुंचाने के लिए अब मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर दिव्यांगों को पेंशन की समस्या या उसके बारे में ही जानकारी होती है. जबकि दिव्यांग अधिकार को लेकर अब कानून बन चुका है. बिहार सरकार नियमावली भी बना दी है.
ऐसे उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेगी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य के 534 प्रखंड में इस बार तीन दिसंबर को दिव्यांगों के लिए मनरेगा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कैंप लगाया गया. करीब एक लाख दिव्यांगों का जॉब कार्ड बनाया गया है. संवाददाता सम्मेलन में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व वरीय उप समाहर्ता संजीव कुमार सज्जन एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक राजीव रंजन उपस्थित थे.
20 को चलंत अदालत
राज्य आयुक्त शिवाजी ने कहा कि दिव्यांग जनों की समस्याओं के निराकरण को लेकर 20 दिसंबर को चलंत अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसमें सभी श्रेणी के दिव्यांग अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे और उसका ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जायेगा. उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी दिव्यांगों का प्रमाण पत्र बनने में कठिनाई हो रही है तो उसका समाधान ऑन द सपोर्ट किया जायेगा. साथ ही योजनाओं के लाभ से वंचित दिव्यांगों को भी लाभान्वित किया जायेगा.
उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रपत्र में पूरी जानकारी के साथ दिव्यांग जन चलंत अदालत में हिस्सा ले सकते है. दिव्यांग जनों को हर तरीके से सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य चलंत अदालत की अवधारणा लायी गयी है. उन्होंने जिले के दिव्यांग से अपील करते हुए कहा कि चलंत अदालत में अपनी समस्याओं को लेकर आए और त्वरित समाधान पायें.
प्राइवेट सेक्टर में पांच प्रतिशत आरक्षण : उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गयी है.
जबकि प्राइवेट सेक्टर में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर अर्थात मॉल, निजी स्कूल, कॉलेज सहित निजी क्षेत्र के सभी तरह के प्रतिष्ठान व उपक्रम में दिव्यांगों को आरक्षण प्राप्त है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को लेकर दिव्यांगों के बीच कई तरह की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है.
कौशल विकास एवं रोजगार के प्रावधान को लेकर सरकार की कई योजनाएं चल रही है. दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार सृजन के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है. साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण भी दिव्यांगों को उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही है.
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