रेलवे ट्रैक को बाधित करने के मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत तीन रिहा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :05 Dec 2019 9:02 AM (IST)
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कटिहार : फास्ट ट्रेक दो न्यायालय के एडिशनल सेशन जज सुभाष चंद्र प्रसाद ने सेशन ट्रायल 219/2009 रेल थाना केस संख्या 0130 /2003 में कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय सहित तीन अभियुक्तों को रिहाई दे दी. कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रेम राय के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजेश सिंह, हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाष यादव, कटिहार […]
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कटिहार : फास्ट ट्रेक दो न्यायालय के एडिशनल सेशन जज सुभाष चंद्र प्रसाद ने सेशन ट्रायल 219/2009 रेल थाना केस संख्या 0130 /2003 में कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय सहित तीन अभियुक्तों को रिहाई दे दी.
कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रेम राय के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजेश सिंह, हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाष यादव, कटिहार व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता मो नौशाद आलम, अंसार आलम ने कहा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय के द्वारा न्याय हित में फैसला दिया गया. जिसका हमलोग सम्मान करते हैं.
मामला बहुचर्चित 2003 में रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी में असम में गैर असमी छात्र जिसमें बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के छात्रों को नौकरी में शामिल नहीं होने देने को लेकर एडमिट कार्ड फाड़ देने, मारपीट कर भगाने को लेकर कटिहार रेलवे प्लेटफार्म पर कई ट्रेनों को रोककर आवागमन बाधित कर आंदोलन किया गया था. इस आंदोलन के तहत रेल मंत्रालय ने जोनल बहाली को डिविजनल बहाली कर दिया था.
कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था. मामले पर सीबीआई की जांच भी बैठी थी. कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम राय ने कहा कि वे न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं. पूर्ण विश्वास था के न्याय होगा और आज न्यायालय से रिहा होने के बाद यह साबित हुआ कि वे निर्दोष है.
रिहाई की खबर मिलते ही कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष प्रेम राय को फूल मालाओं से लाद दिया. एक दूसरे को मिठाई खिला गुलाल लगाकर खुशियां मनायी. इस मौके पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मो शमी, जिला प्रवक्ता राकेश यादव, पंकज यादव, मसरूर आलम, विपिन चौधरी, सनोवर आलम, संजय राय सहित कई कांग्रेसी मौजूद थे.
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