10 से चार बजे तक मजदूरों से नहीं लें काम

Updated at : 19 Jun 2019 7:17 AM (IST)
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10 से चार बजे तक मजदूरों से नहीं लें काम

कटिहार : जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हीटवेव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है. पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से भीषण गर्मी व तपिश वजह लोग परेशान हैं. इस बीच जिला प्रशासन ने सभी सरकारी व गैर सरकारी निजी कार्य एजेंसी के प्रधान को आवश्यक निर्देश दिया है. […]

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कटिहार : जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हीटवेव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है. पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से भीषण गर्मी व तपिश वजह लोग परेशान हैं. इस बीच जिला प्रशासन ने सभी सरकारी व गैर सरकारी निजी कार्य एजेंसी के प्रधान को आवश्यक निर्देश दिया है. मंगलवार को जिला पदाधिकारी की ओर से जारी आदेश में धारा 144 का प्रयोग करते हुए जिले में दिन के 10:00 से 4:00 तक किसी भी मजदूर से काम नहीं लेने के लिए हिदायत दी गयी है.
राज्य सरकार ने भी सभी डीएम को भीषण गर्मी से बचाव के लिए एहतियात बरतने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. भीषण गर्मी से खासकर गरीब, मजदूर व महिलाओं को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जलस्तर भी नीचे जाने लगा है. शहरी क्षेत्र के कई मोहल्लों में पानी का जलस्तर नीचे जाने से लोगों को परेशानी उठाना पड़ रही है.
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल स्थानीय कार्यालय अभी भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं है. दूसरी तरफ जिला मुख्यालय व बाजार के काम से शहर आने वाले लोगों को पेयजल के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है. य सड़कों पर भी सन्नाटा दिख रहा है. पर जो लोग शहर पहुंचे है. उन्हें पेयजल के लिए चाय- नाश्ते की दुकान की शरण लेना पड़ रही है.
सुबह व शाम में लें मजदूरों से काम
भीषण गर्मी व तपिश को देखते हुए मंगलवार को डीएम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भीषण गर्मी और तपिश के को देखते हुए धारा 144 का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसी, निजी एजेंसी को निर्देशित किया जाता है कि 10:00 बजे पूर्वाह्न से पहले व 4:00 बजे अपराह्न के बाद ही मजदूरों से काम लें.
डीएम ने अपने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर इस आदेश का उल्लंघन हुआ तो कठोर कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने मनरेगा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं निजी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को भीषण गर्मी से बचाव के लिए यह आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 22 जून तक प्रभावी रहेगा.
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