सुरक्षित नाव परिचालन को ले सुनिश्चित करें मार्गदर्शिका का अनुपालन: आयुक्त
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :10 Aug 2018 6:05 AM
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प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला परिवहन कार्यालय का किया निरीक्षण, दिये आवश्यक निर्देश कटिहार : पूर्णिया प्रमंडल की आयुक्त डॉ एन सफीना ने गुरुवार को कटिहार जिला के भ्रमण के क्रम में जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया. इसके पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में कटिहार जिले में आगमन के अवसर पर सफीना को जिला अतिथि […]
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प्रमंडलीय आयुक्त ने जिला परिवहन कार्यालय का किया निरीक्षण, दिये आवश्यक निर्देश
कटिहार : पूर्णिया प्रमंडल की आयुक्त डॉ एन सफीना ने गुरुवार को कटिहार जिला के भ्रमण के क्रम में जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया. इसके पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में कटिहार जिले में आगमन के अवसर पर सफीना को जिला अतिथि गृह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. मौके पर जिला पदाधिकारी पूनम, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, उप विकास आयुक्त अमित कुमार, नगर आयुक्त एके ठाकुर, अपर समाहर्ता कमलेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी नीरज कुमार सहित जिला के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. जिला परिवहन कार्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने पूर्व के निरीक्षण पंजियों के अवलोकन के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस एवं निबंधन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी ली एवं कहा कि वाहनों का निबंधन तत्काल उसी दिन सुनिश्चित करें.
समीक्षा में पाया गया कि कटिहार में अब तक 1068 नावों का निबंधन किया गया है, जो अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अच्छा है इस संबंध में उन्होंने जिले में सुरक्षित नाव परिचालन के लिए मार्ग निर्देशिका जारी करने के निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया. निरीक्षण के समय डीटीओ अमरेंद्र कुमार पंकज द्वारा जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जुलाई 18 तक 926.78 लाख रुपए का राजस्व संग्रहण हुआ है,
जो कुल लक्ष्य का 69 प्रतिशत है. इस वर्ष जुलाई तक 90983 वाहनों का निबंधन किया जा चुका है. 2704 चालक अनुज्ञप्ति अब तक निर्गत की गयी है. चालक अनुज्ञप्ति को सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्मार्ट कार्ड के रूप में दिया जा रहा है. प्रमंडलीय आयुक्त ने समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संग्रहण में लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल करें. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि जिला परिवहन के अंतर्गत संचालित अन्य किसी भी कार्य एवं सेवाओं के लिए आम नागरिकों को सहूलियत एवं सुविधा में कोई कठिनाई नहीं हो.
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