लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित व सुलभ निबटारा समाज के हित में : जिला जज

Published by :VIKASH KUMAR
Published at :05 May 2026 3:53 PM (IST)
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लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित व सुलभ निबटारा समाज के हित में : जिला जज

जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर अधिवक्ताओं के साथ की बैठक

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=जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर अधिवक्ताओं के साथ की बैठक भभुआ सदर. आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने को लेकर मंगलवार को व्यवहार न्यायालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनुराग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक मामले सुलझाने की अपील की है. उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि वे पक्षकारों को आपसी सुलह-समझौते के लिए प्रेरित करें. उन्होंने जोर दिया कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित व सुलभ निष्पादन समाज के हित में है. उन्होंने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने मुवक्किलों के अधिकतम मामलों को सुलह के आधार पर इस लोक अदालत में निबटारा करवाएं. इ-ट्रैफिक चालान पर मिलेगी विशेष छूट: इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत की मुख्य विशेषता बताते हुए जिला जज ने जानकारी दी कि ई-ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन विशेष छूट के साथ किया जायेगा. यह आम जनता के लिए अपने लंबित ट्रैफिक चालानों को कम खर्च व कानूनी जटिलताओं के बिना बंद कराने का एक सुनहरा अवसर है. बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भभुआ के सचिव डॉ शैल, बार एसोसिएशन भभुआ व मोहनिया के अध्यक्ष रविंद्र चौबे समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित रहे. उपस्थित प्रमुख अधिवक्ताओं में जयप्रकाश सिंह, बलदाऊ सिंह, कृष्णा मोहन प्रसाद, चंद्रकांत तिवारी, मुन्ना सिंह, संजय कुमार तिवारी, सदानंद पाण्डेय, अशोक कुमार सिंह व विद्या कुमार पांडेय शामिल थे. इस दौरान सभी अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने भी आम जनों से अपील की है कि वे छोटे-मोटे दीवानी, फौजदारी व ट्रैफिक चालान जैसे मामलों के निष्पादन के लिए नौ मई को लोक अदालत का लाभ उठाएं.

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