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Kaimur News : प्रेमचंद हत्याकांड में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 27 May 2025 9:04 PM (IST)
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Kaimur News : प्रेमचंद हत्याकांड में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

प्रेमचंद जायसवाल की चाकू मारकर की गयी हत्या के मामले में आरोपित पिता दिनेश जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल व उनके पुत्र कृष्णा जायसवाल को हत्या में दोषी पाते हुए एडीजे दशम अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

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नुआंव, भभुआ कोर्ट. बीते 10 जुलाई को नुआंव बाजार के पूरब काली मंदिर स्टैक के समीप जमीन विवाद को लेकर गांव के प्रेमचंद जायसवाल की चाकू मारकर की गयी हत्या के मामले में आरोपित पिता दिनेश जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल व उनके पुत्र कृष्णा जायसवाल को हत्या में दोषी पाते हुए एडीजे दशम अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर 40000-40000 रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अपर लोक अभियोजक रामनारायण राम द्वारा बताया गया कि विगत 10 जुलाई 2020 की रात सूचक अखिलेश प्रसाद के काली मंदिर से सटे लगे खेत में आरोपितों द्वारा कूड़ा करकट फेंका जा रहा था. मना करने पर दिनेश जायसवाल द्वारा ललकारते हुए कहा गया कि इसे जान से मार दो, तभी कृष्णा जायसवाल चाकू से सूचक अखिलेश प्रसाद के पिता प्रेमचंद जायसवाल पर हमला कर दिया. प्रेमचंद घायल होकर गिर गये, उनको बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य आर्यन जयसवाल, शिव शंकर जायसवाल व अमन जायसवाल आये, तो इनके द्वारा उनपर भी चाकू से हमला कर उन लोगों को भी घायल कर दिया. घटना के बाद दर्द से तड़प रहे प्रेमचंद जायसवाल को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल मोहनिया लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी. सूचक द्वारा उक्त घटना में तीन लोगों दिनेश जायसवाल व उनके दो पुत्र कृष्णा जायसवाल व मुरारी जायसवाल के विरुद्ध थाने में हत्या करने की प्राथमिक की दर्ज करायी गयी थी. इसमें अनुसंधान के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय को आरोप पत्र समर्पित किया गया. न्यायालय में विचरण के दौरान मुरारी जायसवाल को नाबालिग पाते हुए विचरण हेतु किशोर न्याय परिषद में भेज दिया गया, जहां पर उसका मुकदमा विचरण हेतु लंबित है. एडीजे दशम अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने कृष्णा जायसवाल व दिनेश जायसवाल को हत्या मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनायी है. # न्यायालय ने इन-इन धाराओं में दी सजा न्यायालय द्वारा कांड संख्या 149/20 में सुनवाई करते हुए हत्या मामले में दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा मुकर्रर की गयी है. धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 25000 का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने का अतिरिक्त ठोस कारावास, धारा 307 के तहत दोषी ठहराये जाने पर 10 साल की कठोर कारावास व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 324 के तहत दोषी ठहराये जाने पर 2 साल की कठोर कारावास और 5000 का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त ठोस कारावास, धारा 323 के तहत दोषी ठहराये जाने पर एक वर्ष की कठोर कारावास व धारा 341 के तहत दोषी ठहराये जाने पर एक माह की कठोर कारावास न्यायालय द्वारा मुकर्रर की गयी है. यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. जुर्माने की आधी राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश न्यायालय द्वारा उक्त कांड में मिलने वाले जुर्माने अर्थदंड की राशि का आधा पैसा मृतक प्रेमचंद जायसवाल की विधवा पत्नी को देने का आदेश दिया गया है. विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सोमवार को 11 गवाहों की गवाही हुई थी, जिसमें सभी ने घटना को सही बताया था. कृष्णा जायसवाल को न्यायालय से जमानत नहीं होने के कारण वह पूर्व से ही जेल में बंद है. जबकि, दिनेश जायसवाल को दोषी पाने के उपरांत न्यायालय से जेल भेजा गया. बचाव पक्ष की ओर से अजीत कुमार सिंह ने अपनी दलीलें पेश की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRABHANJAY KUMAR

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