नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनायी 25 साल की सजा
Updated at : 25 Feb 2026 8:11 PM (IST)
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KAIMUR NEWS.व्यवहार न्यायालय भभुआ के विशेष न्यायाधीश-सह-एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को 25 साल कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाने वाला अभियुक्त चांद थाना क्षेत्र के नीबी गांव निवासी रामधीन पासवान का 33 वर्षीय बेटा रणजीत पासवान उर्फ पहलवान उर्फ घासी पासवान उर्फ धनवीर यादव है.
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विशेष न्यायाधीश-सह-एडीजे 6 की अदालत ने सुनायी सजा
भभुआ कोर्ट.
व्यवहार न्यायालय भभुआ के विशेष न्यायाधीश-सह-एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को 25 साल कारावास की सजा सुनायी है. सजा पाने वाला अभियुक्त चांद थाना क्षेत्र के नीबी गांव निवासी रामधीन पासवान का 33 वर्षीय बेटा रणजीत पासवान उर्फ पहलवान उर्फ घासी पासवान उर्फ धनवीर यादव है.नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बीते 24 फरवरी को अभियुक्त को दोषी ठहराया था. पॉक्सो मामले के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पांडेय ने बताया कि 28 नवंबर 2019 को पीड़िता अपनी मां के साथ घर से बाहर बधार में शौच के लिए गयी थी. इसी दौरान आरोपित ने पीड़िता का मुंह दबाकर उसे अपने रिश्तेदार के घर ले गया. इसके बाद वह पीड़िता को कई जगह घुमाते हुए अपने गांव ले गया व कमरे में बंद कर दुष्कर्म करता रहा.सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपित के घर से पीड़िता को बरामद किया. पुलिस को देखते ही अभियुक्त फरार हो गया था. इस मामले में पीड़िता के पिता द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 25 साल कारावास की सजा सुनायी. साथ ही भादवि की धारा 366 के तहत 7 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा भादवि की धारा 376 व धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 25 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. अदालत के इस फैसले से पीड़िता पक्ष को न्याय मिला है.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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