भभुआ कार्यालय. मंगलवार की शाम महाराणा प्रताप महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर डॉ लक्ष्मण शरण सिंह को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गयी है. उन्हे मोबाइल पर फोन कर महाविद्यालय के मामले में नहीं आने की धमकी देते हुए जान से मारने की बात कही गयी. जिस मामले को लेकर डॉ लक्ष्मण शरण सिंह द्वारा कैमूर एसपी हरि मोहन शुक्ला व मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार को घटना की जानकारी देते हुए मोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. आवेदन में कहा गया हैं की मैं महाराणा प्रताप महाविद्यालय, मोहनियां में भौतकी विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूं. मैं महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विधिवत प्रक्रिया से निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधि भी हूं. इस नाते मैं शासी निकाय का सदस्य हूं. मैं मंगलवार की शाम 4:53 बजे जब एसडीएम मोहनियां के चेम्बर में बैठा था, उस समय मोबाइल नंबर 9199077099 से आशुतोष कुमार सिह उर्फ टन्नू सिंह, पिता सत्येन्द्र नारायण सिंह, मोहनियां वार्ड 11 निवासी का कॉल आया और महाविद्यालय के मैटर में नहीं आने की चेतावनी देते हुए खोपड़ी उड़ा देने की धमकी दी गयी. मैंने कहा कि मैं महाविद्यालय का सदस्य हूं कैसे नहीं महाविद्यालय के मामले में आऊंगा. इसके पहले भी 7 जुलाई 2025 की रात 9:28 बजे उसका कॉल उस समया आया था, जब मैं स्टेशन रोड स्थित संकट मोचन मंदिर में अपनी बेटी के जन्मदिवस के मौके पर पूजा कर रहा था. उस समय भी जान से मारने की धमकी दी गयी. इसका आडियो क्लिप उपलब्ध है. टन्नू सिंह पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है. पी़ कन्नन जब रोहतास जिले में एएसपी थे, उस समय यह इंट्री से जुड़े एक मामले में यह करीब 3 माह तक बेउर जेल में बंद था. इधर, तीन माह से लगातार महाविद्यालय परिसर में आकर इसके तथा इसके गुर्गों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा है. इसके पहले भी कई बार इनके परिवार के सदस्यों व इनके साथ में रहने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जान से मार देने की धमकी दी जाती रही है. धमकी देने के पीछे कारण यह है की जब से डाॅ महातिम सिंह विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किये गये है और मैं शिक्षक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर शासी निकाय का सदस्य बना, तब से ये लोग महाविद्यालय में उपद्रव कर रहे हैं. इनके साथ अन्य लोग भी है, जो महाविद्यालय परिसर में आकर प्रायः रोज ही गाली-गलौज व धमकी देते रहते हैं. आवेदन में अनुरोध किया गया हैं की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के अलावे अब मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने, सर्वाजनिक रुप से अपमानित करने व महाविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने से जबरन रोकने के मामले को देखते हुए सुसंगत धाराओं में एफआइआर दर्ज की जाय. इसका प्रतिलिपि एसपी कैमूर व डीएसपी मोहनिया को भी दिया गया हैं. इस संबंध में मोहनिया थानाध्यक्ष प्रियेश प्रियदर्शी ने बताया कि धमकी के मामले में मिले आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कर्रवाई की जा रही हैं.
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