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Kaimur News : 11.45 बजे के बाद सभी शैक्षिणिक गतिविधियों पर रोक

जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए दोपहर 11.45 बजे के बाद सभी तरह के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसे लेकर न्यायालय समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी सावन कुमार द्वारा गुरुवार को आदेश जारी किया गया है

भभुआ. जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान को देखते हुए दोपहर 11.45 बजे के बाद सभी तरह के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसे लेकर न्यायालय समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी सावन कुमार द्वारा गुरुवार को आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 15 मई तक जारी रहेगा. गौरतलब है कि पिछले तीन-चार दिनों से जिले में अचानक तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके कारण गर्म हवाओं का तेज दौर और तीखी धूप लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है. दोपहर में तो घरों से निकलने पर लगता है, तापमान की आंच बदन को झुलसा कर रख देगी. इधर, इस स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में बढ़ रहे अधिक तापमान विशेषकर दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाओं से लू की स्थिति रहने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिले के सभी प्री स्कूल और आंगनबाड़ी सहित जिले के सभी विद्यालयों, निजी विद्यालयों, निजी कोचिंग संस्थानों 11 बजकर 45 के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर नागरिक सुरक्षा के धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है. विद्यालय प्रबंधकों को एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश के अनुरूप ही शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निधारण करेंगे, यह आदेश 24 अप्रैल से 15 मई तक लागू रहेगा.

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