24 सरकारी बाबुओं पर ठोका 6.92 लाख जुर्माना
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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भभुआ नगर : लोक सेवा अधिकार अधिनियम(आरटीपीएस) के तहत निर्धारित समयावधि में मामलों का निस्तारण नहीं करने के मामले में जिले के विभिन्न कार्यालयों सहित पुलिस महकमे में कार्यरत 24 अधिकारियों व कर्मचारियों पर छह लाख 92 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जानकारी के अनुसार, अब तक चार लाख 87 हजार पांच सौ रुपये […]
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भभुआ नगर : लोक सेवा अधिकार अधिनियम(आरटीपीएस) के तहत निर्धारित समयावधि में मामलों का निस्तारण नहीं करने के मामले में जिले के विभिन्न कार्यालयों सहित पुलिस महकमे में कार्यरत 24 अधिकारियों व कर्मचारियों पर छह लाख 92 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
जानकारी के अनुसार, अब तक चार लाख 87 हजार पांच सौ रुपये की वसूली की जा चुकी है. आरटीपीएस के लंबित मामलों को लेकर सबसे ज्यादा अर्थदंड भभुआ प्रखंड के पूर्व बीडीओ रजनीकांत ओझा पर लगा था, जिनसे जुर्माने की राशि वसूल की जा चुकी है.
बीडीओ पर पेंशन से जुड़े कई मामलों को लंबित रखने व निर्धारित समयावधि में आवेदनों के निष्पादन नहीं करने के मामले में तीन लाख 24 हजार का जुर्माना वसूला गया है. इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा भी पुलिस महकमे के 19 अधिकारियों और कर्मचारियों को आरटीपीएस के मामलों को निर्धारित समयावधि में नहीं निबटाने पर 78,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 2011 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद जाति, निवास, आय, म्यूटेशन, एलपीसी, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन आदि सेवाओं को लोक सेवा अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया. विभिन्न सेवाओं के निष्पादन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित है. इस समयावधि में मामले का निष्पादन नहीं होने पर आवेदक अनुमंडल पदाधिकारी के पास आवेदन करते हैं. उपरोक्त मामलों में विभिन्न पदाधिकारियों व कर्मियों से जुर्माने की राशि वसूल किये जाने को ले भभुआ और मोहनिया एसडीओ ने आदेश जारी किया है.
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