भभुआ. शनिवार को जिला समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में जिलाधिकारी द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गयी. इसमें योजनाओं से संबंधित कई दिशा निर्देश भी पदाधिकारियों को दिये गये. इधर, समीक्षा के क्रम में यह सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जिले के कुल 864 उद्यमियों का चयन किया गया है. जबकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसी योजना के तहत 752 उद्यमियों को प्रथम किस्त का भुगतान तथा 449 उद्यमियों को दूसरे किस्त का भुगतान किया गया है. जबकि, इस योजना में प्रथम किस्त दिये गये 190 उद्यमियों ने सरकारी राशि का सही और नियमानुकूल उपयोग नहीं किया, जिसे लेकर इन उद्यमियों के दूसरे किस्त का भुगतान रोक दिया गया है. इसी तरह इस योजना में 113 उद्यमियों ने प्रथम किस्त के भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर लोड नहीं किया गया है. इसी तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा के क्रम में यह सामने आया कि 448 उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें से बैंकों द्वारा 83 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 70 उद्यमियों को रोजगार हेतु राशि का भी भुगतान कर दिया गया है. बैठक में डीएम द्वारा प्रखंड पदाधिकारी पंचायती राज व कार्यपालक पदाधिकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के स्टेज एक पर लंबित आवेदनों का सत्यापन यथा शीघ्र मुखिया द्वारा करवा कर निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया. इसी तरह जिला अग्रणी प्रबंधक को भी जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों को बैंक स्तर से अविलंब निष्पादित कराने का भी निर्देश दिया. बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी भभुआ, जिला अग्रणी प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, कॉमन सर्विस सेंटर के जिला संयोजक डीएफओ एमएसएमइ के प्रतिनिधि मनोज जयसवाल, संतोष खरवार तथा सुनील कुमार बिंद भी उपस्थित थे. इन्सेट उद्यम लगाने के लिए सरकार देती है ब्याज मुक्त दो लाख रुपये की सहायता भभुआ. बेरोजगारों को रोजगार देने की दृष्टि से सरकार द्वारा शुरू की गयी बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत उद्यमियों को दो लाख रुपये का सरकारी सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान करायी जाती है. इस राशि पर सरकार कोई ब्याज भी नहीं लेती है. इस योजना में बिहार का निवासी कोई व्यक्ति जिसकी मासिक आय 6000 रुपये से कम है, वह आवेदक हो सकता है. इसी तरह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी सरकार ऐसे उद्यमियों को जो अपने हाथों और औजारों से अपने पारंपरिक व्यवसाय का काम करते हैं, उन्हें तीन लाख रुपये का सरकारी सहायता देती है. औजार खरीदने का पैसा भी इसमें शामिल रहता है. इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर के मुखिया द्वारा विश्वकर्मा योजना के कारिगरों व शिल्पकारों का सत्यापन किया जाता है.
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