जनगणना के आंकड़ों के आधार पर मिलेगा आवास योजना का लाभ
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
पहले आवास योजना का लाभ ले चुके लोगों को नहीं किया जायेगा शामिल भभुआ (नगर) : गृहविहीन ग्रामीण परिवारों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इस वर्ष से इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है. इसके चयन का आधार भी बदल […]
विज्ञापन
पहले आवास योजना का लाभ ले चुके लोगों को नहीं किया जायेगा शामिल
भभुआ (नगर) : गृहविहीन ग्रामीण परिवारों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इस वर्ष से इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है.
इसके चयन का आधार भी बदल दिया गया है. इस योजना को तीव्र गति से धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं. इस योजना की खासियत यह है कि इसके लाभुकों का चयन न तो बीपीएल सूची व न ही इंदिरा आवास योजना के तहत बनायी गयी प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जायेगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार किया जायेगा.
इस योजना को धरातल पर उतारने से पहले की जा रही तैयारियों के क्रम में सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास पानेवाले परिवारों की पंचायतवार सूची केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जा चुका है. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इसी सूची से योग्य परिवारों का चयन व प्राथमिकता का निर्धारण ग्रामीण सभा द्वारा किया जाना है. इस सूची में शामिल जिन परिवारों को पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है वैसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्वित नहीं किया जायेगा.
ऐसे होगा चयन : आवास सॉफ्ट पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपलोड की गयी पंचायतवार फिल्टर्ड सूची को डाउनलोड कर प्रखंड के डाटा से अभिलेख की सूची का मिलान किया जायेगा. मिलान के क्रम में सूची में शामिल उन परिवारों जिन्हें पूर्व में आवास निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है, वैसे परिवारों का नाम सूची से हटा दिया जायेगा. मिलान के बाद तैयार की गयी सूची का सत्यापन ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा किया जायेगा.
इस प्रकार तैयार की गयी सत्यापित सूची की रैंडम जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी व ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा की जायेगी. उसके बाद ग्रामसभा से लाभुको का अनुमोदन होगा. ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित सूची का प्रकाशन पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर लगातार सात दिनों तक किया जायेगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










