नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

Published by :VIKASH KUMAR
Published at :08 May 2026 4:59 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

अदालत ने लगाया 25 हजार का अर्थदंड, पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश

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अदालत ने लगाया 25 हजार का अर्थदंड, पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भभुआ सदर. शुक्रवार को जिला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्ठम प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने रामगढ़ थाना अंतर्गत तियरा निवासी दरोगा कुम्हार के बेटे राजेश प्रजापति उर्फ नान्हू को दोषी पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सश्रम कारावास के साथ ही अभियुक्त को 25,000 रुपये का अर्थदंड भी देना होगा. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अदालत ने पीड़िता की उम्र, मानवीय संवेदना व पीड़िता की मानसिक-शारीरिक क्षति को देखते हुए उसे 4,00,000 रुपये प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में देने का भी आदेश दिया है. पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि सात जुलाई 2023 को नाबालिग पीड़िता एक मड़ई के सामने अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी. इसी दौरान अचानक शुरू हुई बारिश के कारण पीड़िता का छोटा भाई वहां से घर भाग गया. इस बीच मौके पर मौजूद 44 वर्षीय अभियुक्त राजेश प्रजापति नाबालिग को जबर्दस्ती उठाकर मड़ई में ले गया व बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता रोते हुए अपने घर आयी व उसने सारी बात परिजनों को बतायी. इसके बाद पीड़िता के पिता ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले के विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है.

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