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कैमूर : नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में आरोप गठित

Updated at : 04 Jan 2020 7:56 AM (IST)
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कैमूर : नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के मामले में आरोप गठित

चारों आरोपितों पर पॉक्सो, आइटी व रेप की धारा में आरोप का हुआ गठन भभुआ (कैमूर) : करीब डेढ़ माह पहले नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप व वीडियो वायरल के मामले में गिरफ्तार सभी चार आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट में आरोप गठित किया गया. इस मामले में गिरफ्तार किये गये सभी चार […]

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चारों आरोपितों पर पॉक्सो, आइटी व रेप की धारा में आरोप का हुआ गठन

भभुआ (कैमूर) : करीब डेढ़ माह पहले नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप व वीडियो वायरल के मामले में गिरफ्तार सभी चार आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट में आरोप गठित किया गया. इस मामले में गिरफ्तार किये गये सभी चार आरोपित अरबाज उर्फ पल्लू उर्फ दारोगा, मो शहनवाज उर्फ सोनू, मो कलामू शाह व सिकंदर के खिलाफ एडीजे प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश दयाशंकर सिंह की अदालत ने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेन्स(पॉक्सो) की धारा छह तथा 14(2) व आइटी एक्ट के तहत आरोप का गठन किया.

मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के एक महीने 10 दिन व चार्जशीट के करीब एक माह में ही स्पीडी ट्रायल के तहत आरोप गठित कर दिया गया है. शुक्रवार को इस मामले में आरोप गठित होने के बाद आरोपितों के खिलाफ अब ट्रायल शुरू हो जायेगा. गौरतलब है कि विगत 24 नवंबर को भभुआ महिला थाने में नाबालिग छात्रा द्वारा चार लोगों के खिलाफ गैंगरेप करने व वीडियो बना कर वायरल करने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

दुष्कर्म के बाद हत्या में पांच दोषियों को उम्रकैद

भागलपुर. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सुरेन यादव, चांदसी यादव, श्रवण कुमार यादव, मदन कुमार और अमरजीत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है़ इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल नौ गवाहों केा पेश किया गया़ इसमें अदालत ने 23 दिसंबर, 2019 को सभी पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया था़ जानकारी के अनुसार, सुल्तानगंज थाने के बेहरी बहिआर में 19 नवंबर, 2006 को लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था़ इस दौरान वह बेहोश हो गयी थी, जिसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गयी़

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