हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को सात साल की कैद
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया भभुआ कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने दुर्गावती थाना अंतर्गत डिड़खिली निवासी शशि खरवार, महेंद्र पासवान और मोहनिया थाना अंतर्गत मोबारकपुर निवासी पप्पू पांडेय को लाठी-डंडे व पत्थर से मार कर हत्या करने के मामले में सात-सात वर्ष कारावास की […]
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
भभुआ कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने दुर्गावती थाना अंतर्गत डिड़खिली निवासी शशि खरवार, महेंद्र पासवान और मोहनिया थाना अंतर्गत मोबारकपुर निवासी पप्पू पांडेय को लाठी-डंडे व पत्थर से मार कर हत्या करने के मामले में सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावे एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा मुकर्रर की है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
गौरतलब है कि 27 अगस्त 2010 को सूचक हरिवंश मुसहर शाम तीन बजे बधार में घास काट रहा था, तो उसके डिड़खिली गांव में मारपीट की सूचना मिली. गांव के शराब दुकान के पास उसके छोटे भाई नरसिंग मुसहर को गांव के ही निहोर माली का बेटा रमेश माली, रामायन पासवान का बेटा महेंद्र पासवान, गाजर खरवार का बेटा शशि खरवार और मोबारकपुर गांव के बैकुंठ पांडेय का बेटा पप्पू पांडेय लाठी-डंडे और पत्थर से मार रहे हैं. सूचक घटनास्थल पर पहुंचा, तो लोग इसे छोड़ कर भाग गये.
लेकिन, उसके छोटे भाई नरसिंग मुसहर की मृत्यु हो चुकी थी. सूचक ने चारों के विरूद्ध दुर्गावती थानाकांड संख्या 126/10 में प्राथमिकी दर्ज करायी. न्यायालय ने तीन अभियुक्त शशि, महेंद्र और पप्पू पांडेय को दोषी पाते हुए उक्त सजा दी है. अर्थदंड की राशि मृतक के परिवार को दिया जाना है. बचाव पक्ष से अधिवक्ता गोपाल जी सिंह और सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय ने दलील पेश की थी. जमानत के समय काराधीन अवधि को दंड दी गयी सात वर्ष की अवधि में से कम किया जाना है.
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