21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिना अनुमति के एक से अधिक शिक्षक को नहीं मिलेगा अवकाश

शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों द्वारा अत्यधिक आकस्मिक अवकाश लिए जाने पर सख्त रुख अपनाया है.

जहानाबाद नगर. शिक्षा विभाग के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों द्वारा अत्यधिक आकस्मिक अवकाश लिए जाने पर सख्त रुख अपनाया है. शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि अवकाश के कारण विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो रहा है, जिससे छात्र-हित और पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है. ऐसी परिस्थिति में अवकाश स्वीकृति को लेकर नए निर्देश लागू कर दिए गए हैं, जिनका सभी प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों द्वारा अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा. जारी आदेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में एक दिन में केवल एक शिक्षक, जबकि मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम दो शिक्षकों को ही आकस्मिक या विशेष अवकाश दिया जा सकेगा. निर्धारित सीमा से अधिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए प्रधानाध्यापक को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा. डीइओ ने निर्देश दिया है कि सामान्य परिस्थिति में बिना स्वीकृति कोई भी शिक्षक अवकाश पर नहीं जायेगा. विशेष आकस्मिकता की स्थिति में फोन या वाट्सएप पर सूचना देना अनिवार्य होगा. साथ ही अवकाश आवेदन कम से कम एक दिन पहले देना होगा.

एक साल में 16 दिनों का ही मिलेगा आकस्मिक अवकाश : आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी शिक्षक को एक वर्ष में अधिकतम 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश ही मिलेगा. विशेष आकस्मिक अवकाश और अन्य अवकाशों को मिलाकर लगातार 12 दिनों तक ही छुट्टी दी जा सकती है. सभी प्रधानाध्यापकों को शिक्षकवार अवकाश पंजी का संधारण करना होगा. डीइओ ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रधानाध्यापकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel