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नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपित को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 29 Nov 2025 9:32 PM (IST)
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नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपित को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा

अर्थदंड की रकम नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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जहानाबाद नगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, अरुण कुमार शर्मा द्वारा ग्राम कोरिया, कानपुर उतर प्रदेश निवासी बलराम कुमार उर्फ अजय कुमार को नाबालिग बच्ची को बहला-फुसला कर अपहरण करने के आरोप में दोषी पाते हुए भादवी की धारा 137(2) में दोषी पाते हुए चार वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की रकम नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से पक्ष रख रहे, विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि इस केस के सूचक ने पाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर आरोप लगाया था कि 08 मार्च 2025 को सूचक की नबालिग पुत्री स्कूल गयी थी और जब स्कूल से नहीं आयी तो काफी खोज बिन किया. मोबाइल ट्रैकिंग से पुलिस ने उसे अभियुक्त के घर कानपुर से बरामद किया. लड़की ने अपने बयान में बतायी की उसे अभियुक्त बहला- फुसलाकर कानपुर ले कर चला गया और उससे अपने और दूसरे के घर में काम करता था. अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल छह साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. न्यायालय द्वारा मात्र आठ माह में केश का सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी पाते हुए ये सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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