हत्या के आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
Published by : AMLESH PRASAD Updated At : 03 Jul 2025 10:34 PM
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.
जहानाबाद नगर. हुलासगंज थाना क्षेत्र के खुदौरी गांव में दो वर्ष पूर्व हुए संतोष कुमार उर्फ संतोष शर्मा हत्याकांड मामले में दोषी करार सुधीर शर्मा उर्फ सुधीर कुमार एवं रविंद्र सिंह के सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई करने के बाद एडीजे आठ कुमार कौशल किशोर के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भादवी की धारा 302 एवं 120(बी) में सश्रम आजीवन कारावास एवं 20- 20 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. इतना ही नहीं, न्यायालय में दोनों आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं पांच -पांच हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का फैसला सुनाया. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. उपरोक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक अमरनाथ कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में हुलासगंज थाना क्षेत्र के खुदौरी गांव निवासी सुनील शर्मा के पुत्र राजू कुमार ने सुधीर शर्मा उर्फ सुधीर कुमार, रविंद्र सिंह समेत अन्य लोगों को नामजद कर हुलासगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था की 15 जुलाई 2023 को रात्रि 10 बजे सूचक के चाचा संतोष शर्मा को उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके अभियुक्तों द्वारा फरही फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए बुलाकर अन्य अभियुक्त के साथ साजिश रचकर बेनीपुर इमादपुर के बीच पक्की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से सूचक चिकित्सक एवं अनुसंधानकर्ता समेत नौ गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










