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न्यायालय में दायर परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 01 Jul 2024 11:29 PM (IST)
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न्यायालय में दायर परिवाद के आधार पर प्राथमिकी दर्ज

न्यायालय में दायर परिवाद के आधार पर एससी- एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें घोसी थाना क्षेत्र के मसाढ गांव निवासी दीपक कुमार ने नवादा जिले के काशीचक थाना अंतर्गत बेलार गांव के रहने वाले राजीव कुमार उर्फ बबलू सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई है.

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जहानाबाद

. न्यायालय में दायर परिवाद के आधार पर एससी- एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसमें घोसी थाना क्षेत्र के मसाढ गांव निवासी दीपक कुमार ने नवादा जिले के काशीचक थाना अंतर्गत बेलार गांव के रहने वाले राजीव कुमार उर्फ बबलू सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई है. सूचक ने दिए शिकायत में कहा है कि आरोपित राजीव कुमार उर्फ बबलू सिंह से पहले से जान- पहचान था. जान -पहचान होने के कारण अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे अभियुक्त ने स्वीकार कर लिया क्योंकि वह भी अपना काम धंधा की तलाश में था. सूचक ने बताया है कि बिजनेस पार्टनर क के नाम पर आरोपित ने विभिन्न तारीखों में कुल 8 लाख रुपए ले लिया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब अपने पार्टनर को बिजनेस दिखाने को कहा तो वह हमेशा झूठ बोलते रहा. लाचार होकर 10 जून को दबाव देकर बिजनेस पार्टनर बनने की बात कही तो वह जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली- गलौज करने लगा और मारपीट किया. इस क्रम में आरोपित ने पॉकेट से 4000 रुपए भी ले लिए एवं टीवी व अपाचे बाइक भी ले लिया. सूचक ने दिए शिकायत में कहा है कि विरोधी पक्ष जान मारने की धमकी दी है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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