बलात्कार के आरोपित को दस वर्षों का कारावास

Updated:
विज्ञापन

जहानाबाद नगर : एडीजे द्वितीय त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी ने बलात्कार के एक मामले में आरोपित अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना अंतर्गम सफलापुर बेलखारा निवासी संजीव कुमार को धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी. अर्थदंड की […]

विज्ञापन

जहानाबाद नगर : एडीजे द्वितीय त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी ने बलात्कार के एक मामले में आरोपित अरवल जिले के रामपुर चौरम थाना अंतर्गम सफलापुर बेलखारा निवासी संजीव कुमार को धारा 376 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी.

अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को दी जायेगी एवं शेष 20 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा होगा. उक्त आशय की जानकारी देते हुए एपीपी अशोक कुमार ने बताया कि बलात्कार पीड़िता ने महिला थाना अरवल में कांड संख्या 26/2015 अभियुक्त संजीव कुमार के विरुद्ध दर्ज करायी थी. जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 22 अक्तूबर 2015 की सुबह पांच बजे जब वह अपने घर में सोयी हुई थी तब संजीव कुमार उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था तथा हल्ला करने पर वह भाग गया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन