अधिकारियों को दी गयी अधिनियम की जानकारी

Updated:
विज्ञापन

जहानाबाद (नगर) : प्रदेश में पांच जून से लागू होने वाला बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया. समहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में जिले के चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व एमओ को इस अधिनियम के बारे में प्रशिक्षित किया गया. प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायती […]

विज्ञापन

जहानाबाद (नगर) : प्रदेश में पांच जून से लागू होने वाला बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के संबंध में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया. समहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में जिले के चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व एमओ को इस अधिनियम के बारे में प्रशिक्षित किया गया.

प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी रविभूषण द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा पांच जून से इस अधिनियम को लागू किया जा रहा है. इसके तहत राज्य की जनता को नियत समय सीमा के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार मिल जायेगा. प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिले में बनाये गये लोक प्राधिकार सह जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को कैसे अधिनियम के तहत लोक शिकायतों का निबटारा करना है.

इस अधिनियम में राज्य की जनता को नियत समयसीमा के भीतर किसी शिकायत का निवारण सुनिश्चित कराने का अधिकार मिल जायेगा. राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी योजना या सेवा के संबंध में जानकारी से संबंधित एवं बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के अधिन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत सम्मिलित नहीं किया गया है. नियम समयसीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार जनता को मिल जायेगा. अगर नियत समय सीमा के अंदर सुनवाई प्रदान नहीं की गयी हो या जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चित से व्यथित हो, नियत समयसीमा के समाप्ति से या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चित की तारीख से 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील प्राधिकार के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी. प्रशिक्षण के दौरान पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन