दहेज प्रताड़ना में छह अभियुक्तों को सजा

Updated:
विज्ञापन

जहानाबाद : सीजेएम रामायण राम ने दहेज प्रताड़ना के मुकदमा जहानाबाद थाना कांड संख्या 282/04 में आरोपित छह अभियुक्तों आरती देवी एवं सतोला देवी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अभियुक्तों के विरुद्ध दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. एपीओ शिव कुमार ने बताया की उपर […]

विज्ञापन

जहानाबाद : सीजेएम रामायण राम ने दहेज प्रताड़ना के मुकदमा जहानाबाद थाना कांड संख्या 282/04 में आरोपित छह अभियुक्तों आरती देवी एवं सतोला देवी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अभियुक्तों के विरुद्ध दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. एपीओ शिव कुमार ने बताया की उपर वर्णित कांड पीड़ित कांती देवी ग्राम मखमीलपुर थाना करपी ने 28 जुलाई 2004 को दर्ज करायी थी,

जिसमें उसने कहा कि उसकी शादी जहानाबाद शहर के रामगढ़ मोहल्ला निवासी शिवनंदन दास के साथ हुआ था. 21 सितंबर 2003 को रामगढ़ मोहल्ला स्थित ससुराल से उसे उसका पति शिवनंदन दास सहित सास, ससुर एवं ससुराल के अन्य लोगों ने दहेज नहीं देने के कारण ससुराल से मारपीट कर निकाल दिया और उसका सारा सामान छिन लिया.

इस कांड में गवाहों की गवाही के पश्चात न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोषी पाकर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनायी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन