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22-29 अप्रैल तक होगा नामांकन दाखिल
जहानाबाद : जहानाबाद लोकसभा का चुनाव सातवें चरण में 19 मई को होगा. इसके लिए 22 अप्रैल से नामांकन का पर्चा दाखिल होने लगेगा जो 29 अप्रैल तक होगा. 30 अप्रैल को दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि दो मई तक नाम वापस लिया जा सकता है. 19 मई को मतदान होगी. […]
जहानाबाद : जहानाबाद लोकसभा का चुनाव सातवें चरण में 19 मई को होगा. इसके लिए 22 अप्रैल से नामांकन का पर्चा दाखिल होने लगेगा जो 29 अप्रैल तक होगा. 30 अप्रैल को दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि दो मई तक नाम वापस लिया जा सकता है.
19 मई को मतदान होगी. जबकि 23 मई को मतगणना होगा. लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है. उक्त बातें डीएम नवीन कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा. समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी शामिल हो गये हैं. 10 मार्च की संध्या 5 बजे से ही धारा 144 लागू हो गयी है.
अनुमंडल कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है. जहां पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को विभिन्न कार्यों के लिए अनुमति मिलेगी. जिले में पहली बार बीडीओ सर्विलांस टीम का गठन किया गया है जो कि प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखेगा. चुनाव में वीवीपैट का उपयोग होगा.
जिसके माध्यम से मतदाता यह देख सकेंगे कि उन्होंने किस प्रत्याशी को अपना मत दिया है. डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर वीडियो कैमरा लगाने तथा इवीएम में चिप्स लगाने के संबंध में आयोग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. स्पष्ट निर्देश मिलते ही इस कार्य को भी पूरा करा लिया जायेगा.
डीएम ने बताया कि आचार संहिता लागू हो चुका है. संध्या 5 बजे तक लोकसभा क्षेत्र में सभी स्थानों पर पूर्व से लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर-पोस्टर को हटवा दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि वर्किंग डे में किसी भी पार्टी का रोड शो नहीं होगा बल्कि छुट्टी के दिन पॉलिटिकल पार्टी रोड शो कर सकते हैं.
इस बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं. प्रेस वार्ता में एसपी मनीष, डीडीसी मनेश कुमार मीणा, एडीएम अरविंद मंडल, एसडीओ निवेदिता कुमारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
जहानाबाद : जहानाबाद लोकसभा का चुनाव सातवें चरण में 19 मई को होगा. इसके लिए 22 अप्रैल से नामांकन का पर्चा दाखिल होने लगेगा जो 29 अप्रैल तक होगा. 30 अप्रैल को दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि दो मई तक नाम वापस लिया जा सकता है. 19 मई को मतदान होगी.
जबकि 23 मई को मतगणना होगा. लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है. उक्त बातें डीएम नवीन कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा. समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी शामिल हो गये हैं. 10 मार्च की संध्या 5 बजे से ही धारा 144 लागू हो गयी है.
अनुमंडल कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है. जहां पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को विभिन्न कार्यों के लिए अनुमति मिलेगी. जिले में पहली बार बीडीओ सर्विलांस टीम का गठन किया गया है जो कि प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखेगा. चुनाव में वीवीपैट का उपयोग होगा.
जिसके माध्यम से मतदाता यह देख सकेंगे कि उन्होंने किस प्रत्याशी को अपना मत दिया है. डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर वीडियो कैमरा लगाने तथा इवीएम में चिप्स लगाने के संबंध में आयोग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है. स्पष्ट निर्देश मिलते ही इस कार्य को भी पूरा करा लिया जायेगा.
डीएम ने बताया कि आचार संहिता लागू हो चुका है. संध्या 5 बजे तक लोकसभा क्षेत्र में सभी स्थानों पर पूर्व से लगे राजनीतिक पार्टियों के बैनर-पोस्टर को हटवा दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि वर्किंग डे में किसी भी पार्टी का रोड शो नहीं होगा बल्कि छुट्टी के दिन पॉलिटिकल पार्टी रोड शो कर सकते हैं.
इस बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं. प्रेस वार्ता में एसपी मनीष, डीडीसी मनेश कुमार मीणा, एडीएम अरविंद मंडल, एसडीओ निवेदिता कुमारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
आचार संहिता लागू होने का यह होगा असर
आचार संहिता के प्रभावी होने तक कोई भी नये सरकारी कार्य नहीं शुरू हो सकेगा. जो कार्य पहले शुरू है, वह जारी रहेगा.
आवास योजना में जिस लाभार्थी को स्वीकृति प्राप्त हो गयी होगी और प्रथम किस्त जारी होने के साथ काम शुरू हो गया होगा, वह चलता रहेगा, लेकिन कोई नया स्वीकृत नहीं हो सकेगा.
सहायता समूहों को जिन्हें आंशिक अनुदान-ऋण जारी हो गया होगा उनको तो अवशेष अनुदान दिया जा सकेगा, लेकिन नये व्यक्तिगत स्वरोजगारी अथवा सहायता समूह को वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकेगी.
मनरेगा जाॅब कार्डधारक श्रमिक कार्य की मांग करेंगे तो उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा, लेकिन शर्त यह होगी इन श्रमिकों को निर्माणाधीन कार्य पर ही लगाया जा सकेगा.
सड़क आदि के नये निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकेंगे और न ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई नया टेंडर हो सकेगा.
प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कल्याण के कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी.
आचार संहिता के चलते वेतन और पेंशन को छोड़ कर किसी प्रकार की धननिकासी पर प्रतिबंध रहेगा.
ऐसी कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं स्वीकृत होगी, जिसमें सांसद, विधायक निधि शामिल होगी. कार्य यदि पूर्व में स्वीकृत गया है तो कार्यादेश जारी भी हो चुका होगा और फिर भी मौके पर कार्य शुरू नहीं हुआ होगा तो वह रुका रहेगा.
ऐसी कोई भी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी, जिससे मतदाताओं के प्रभावित होने की उम्मीद होगी.
प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता का प्रभाव
कोई भी दल ऐसा काम नहीं करेंगे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले.
राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक ही सीमित हो, न कि व्यक्तिगत.
धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकेगा.
वोट पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करेंगे. जैसे-रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि.
किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, अहाते या भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा.
किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा नहीं डालेंगे.
राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों.
खर्च, रैलियों पर निगरानी के लिए टीमें बनीं
चुनाव में राजनीतिक दलों की सभाओं से लेकर उनकी रैलियों और उनके खर्च पर निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है. इसके लिए सहायक व्यय प्रेक्षक टीम की नौ टीमें बनायी गयी हैं.
वीडियो के जरिये निगरानी करने के लिए भी नौ टीमें बनी हैं. प्रत्याशियों के खर्च का हिसाब और मीडिया प्रमाणन के लिए भी नाम तय हो गये. उड़नदस्ते भी बना दिये गये हैं, जो किसी भी गड़बड़ी की सूचना पर छापेमारी करेगा.
लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध
चुनाव की घोषणा से परिणामों की घोषणा तक सभाओं और वाहनों में लगने वाले लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं. इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 6 से रात 11 बजे तक और शहरी क्षेत्र में सुबह 6 से रात 10 बजे तक इनके उपयोग की अनुमति होगी.
राजनीतिक दलों के साथ डीएम की बैठक
जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम नवीन कुमार ने सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आचार संहिता का पालन करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट करते हुए नियमों की जानकारी दी. डीएम ने कहा कि कहीं भी अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो त्वरित कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की.
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