जमुई . जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को झाझा प्रखंड की करहरा पंचायत के ताराकुरा गांव स्थित मंडल टोला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. शिविर का मुख्य विषय असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नालसा की विधिक सेवा योजना के बाबत जानकारी दी गयी. कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता अशोक प्रसाद केसरी और पारा विधिक सेवक अविनाश कुमार पांडेय ने संयुक्त रूप से किया. मौके पर पैनल अधिवक्ता ने असंगठित क्षेत्र व कुटीर उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसे मजदूरों के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं तथा परिवार की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई प्रावधान किये गये हैं, जिनका लाभ लेना हर मजदूर का अधिकार है. इसके साथ ही सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी, कार्य के अधिकतम घंटे, साप्ताहिक अवकाश और अन्य श्रम कानूनों की जानकारी भी दी गई. पैनल अधिवक्ता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, जो 13 दिसंबर को आयोजित होगी, के बारे में भी विस्तार से बताया. शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने मजदूरों के अधिकार से जुड़े कई प्रश्न पूछे, जिनका समाधान मौके पर किया गया. इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे.
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