विधिक जागरूकता शिविर में दी गयी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत नजारी पंचायत के सूजना गांव में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया.
जमुई . जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत नजारी पंचायत के सूजना गांव में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. शिविर का आयोजन प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता राजकुमार यादव तथा अधिकार मित्र कल्पना कुमारी द्वारा किया गया. विधिक जागरूकता शिविर का विषय किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम थी. कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता ने विधि विरुद्ध बालको के विधिक अधिकार तथा प्राधिकार द्वारा दी जा रही ऐसे बच्चों को निशुल्क विधिक सेवा योजना के बारे में बताएं. उन्होंने बताया कि अधिनियम के पारा 63 में प्रत्येक थाने में एक ऐसे पुलिस पदाधिकारी रहेंगे जिन्हें बच्चों के मामले में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो. ऐसे अधिकारी ही विधि निरुद्ध बच्चों के मामले में कार्य करेंगे. इसके अतिरिक्त हर एक जिले तथा शहर में स्पेशल जूविनाइल पुलिस यूनिट गठित की जाएगी जिसमें बच्चों के मामले को देखने की विशेषज्ञ पुलिस पदाधिकारी ही शामिल किये जाएंगे. विधि विरुद्ध बालकों को उचित न्याय तथा संवेदनशील होकर उनके मामलों में कार्रवाई करने की आवश्यकता है. ऐसे बच्चों के लिए विशेष कोर्ट रहने के लिए पर्यवेक्षक गृह तथा उनके पुनर्वास के लिए अधिनियम में व्यवस्था की गई है. प्रत्येक विधि विरुद्ध बालक को निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार है. प्राधिकार ऐसे बालकों को निशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान करती है.
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