अवैध हथियार मामले में अभियुक्त को एक वर्ष की सजा, आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाया फैसला

फोटो व्यवहार न्यायालय जमुई | Prabhat Khabar Network
जमुई में अवैध हथियार रखने के आरोप में अनिल शर्मा को एक वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह फैसला आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत सुनाया गया है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय संभव हुआ.
Jamui News: जमुई में अवैध हथियार रखने के मामले में माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी डॉ. अतुल रत्ना की अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला 27 जुलाई 2026 को जीआर संख्या-325/2026 एवं सिकंदरा थाना कांड संख्या-386/2025 में सुनाया गया.
आर्म्स एक्ट के तहत हुई सजा
न्यायालय ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के शिवडीह गांव निवासी अनिल शर्मा उर्फ ओंकार शर्मा उर्फ फेकन शर्मा को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत भी एक वर्ष के कारावास की सजा दी गयी.
समय पर चार्जशीट और मजबूत साक्ष्य बने आधार
मामले में जमुई पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और समय पर न्यायालय में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पदाधिकारी शुभम मिश्रा ने प्रभावी ढंग से सरकार का पक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया.
पुलिस ने बताया महत्वपूर्ण उपलब्धि
Jamui News: पुलिस अधिकारियों के अनुसार त्वरित अनुसंधान और समयबद्ध अभियोजन के कारण यह निर्णय संभव हो सका. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई से अवैध हथियार रखने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के बीच कानून का स्पष्ट संदेश जाएगा कि ऐसे मामलों में दोषियों को शीघ्र न्यायिक दंड दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं.
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By Prabhat Khabar News Desk
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