जमुई : आपत्तिजनक बयान देने में फारूक अब्दुल्ला व ऋषि कपूर पर वारंट
Updated at : 25 Jul 2019 7:27 AM (IST)
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जमुई : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय के न्यायालय ने जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर पर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर परिवाद संख्या 1554 सी में वारंट जारी किया है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने […]
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जमुई : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय के न्यायालय ने जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर पर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर परिवाद संख्या 1554 सी में वारंट जारी किया है.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह ने किसी सार्वजनिक जगह पर यह बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान का फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने समर्थन किया था.
जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के खिलाफ अधिवक्ता राजीव रंजन के द्वारा परिवाद पत्र दायर किया गया था. इस मामले में वारंट जारी किया गया है.
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