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14 मई को जमुई मंडलकारा में गूंजेगी शहनाई, यौन शोषण के मामले में बंद है युवक

Updated at : 10 May 2018 9:23 PM (IST)
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14 मई को जमुई मंडलकारा में गूंजेगी शहनाई, यौन शोषण के मामले में बंद है युवक

जमुई:बिहारमेंजमुई मंडल कारा में बंद जिले के बरहट थाना क्षेत्र के गुगुलडीह गांव निवासी एक कैदी की पुलिस अभिरक्षा में शादी करायी जायेगी. इसे लेकर मंडल कारा में तैयारियां शुरू कर दी गयी है. यौन शोषण के एक मामले में जेल में बंद आरोपित युवक को जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश के बाद पीड़ित […]

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जमुई:बिहारमेंजमुई मंडल कारा में बंद जिले के बरहट थाना क्षेत्र के गुगुलडीह गांव निवासी एक कैदी की पुलिस अभिरक्षा में शादी करायी जायेगी. इसे लेकर मंडल कारा में तैयारियां शुरू कर दी गयी है. यौन शोषण के एक मामले में जेल में बंद आरोपित युवक को जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश के बाद पीड़ित लड़की से उसकी शादी करायी जायेगी. आगामी 14 मई को होने वाली इस शादी को लेकर जेल प्रशासन भी तैयारियों में लगा हुआ है.

बताते चलें कि जिले के गिद्धौर/लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 186/17 में यौन शोषण के एक मामले में बरहट थाना क्षेत्र के गुगुलडीह गांव निवासी ब्यास पांडे जिला मंडल कारा में बंद है. जिसका शादी गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गेनाडीह गांव निवासी पीड़ित लड़की से करायी जायेगी. इस बाबत जेल अधीक्षक सिप्रियन टोप्पो ने बताया कि वर्तमान में उक्त युवक स्नातक की परीक्षा दे रहा है, जिस कारण शादी में थोड़ी देरी आ रही है. परंतु परीक्षा के समाप्त होने के तुरंत बाद ही मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उसकी शादी कराई जायेगी.

यौन शोषण के मामले में बंद है युवक
बताते चलें कि गिद्धौर थाना क्षेत्र के कुंधुर पंचायत अंतर्गत पड़नेवाले गेनाडीह ग्राम निवासी एक युवती ने बीते 04 सितंबर 2017 को व्यास पांडेय पर अगवा कर कई दिनों तक शारीरिक शोषण किये जाने का आरोप लगाया था. पीड़िता आरोप लगाते हुए कहा था कि बीते 23 अगस्त 2017 को वह अपने गांव से रतनपुर हाई स्कूल जाने के लिये निकली थी. तभी रास्ते में पूर्व से घात लगाये आरोपी व्यास पांडेय अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे जबरन अपने चार पहिया वाहन पर बैठा लिया था तथा बेहोशी की दवा सुंघाकर अचेत कर दिया. इसके बाद वह मुझे झारखंड के बोकारो ले गया था तथा लगातार मेरा यौन शोषण करता रहा था. इसे लेकर पुलिस ने गिद्धौर/लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 186/17 के तहत भारतीय दंड विधान की धारा 363/376/34 के तहत मामला दर्ज कर बीते 05 सितंबर को व्यास पांडेय को गिरफ्तार कर लिया था.

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