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पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्वनाथ सिंह ने सोनू कांड संख्या 132/11 में झुंडों निवासी प्रवीण सिंह उर्फ पप्पू सिंह को अपनी पत्नी ममता कुमारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनायी है .साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक साल के अतिरिक्त […]

जमुई : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विश्वनाथ सिंह ने सोनू कांड संख्या 132/11 में झुंडों निवासी प्रवीण सिंह उर्फ पप्पू सिंह को अपनी पत्नी ममता कुमारी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनायी है .साथ ही जुर्माना नहीं देने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है .अपनी पुत्री की हत्या को लेकर गिरिडीह जिला के बोहरियाडीह निवासी महेंद्र देव द्वारा थाना में आवेदन देकर यह गुहार लगायी गयी थी कि 21 नवंबर 20 या 11 को मेरी बेटी को उसके पति और ससुराल के लोगों द्वारा जहर पिलाकर मार दिया गया. इसी मामले में न्यायालय द्वारा प्रवीण सिंह को सजा सुनायी गयी है.

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